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बिहार सरकार राज्य के किसानो के हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. सरकार किसानों को समृद्ध और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए इन योजनाओं का संचालन करती है. इन योजनाओं के जरिए सरकार की यह कोशिश होती है कि किसानों खेती के दौरान नुकसान ना हो और वे अच्छा मुनाफा कमा पाएं. इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्ही योजनाओ में से एक है बिहार राज्य फसल सहायता योजना।
आज के इस लेख में हम आपको Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या-क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि. इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.
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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2023
खेती और किसानी में सबसे बड़ी समस्या है कि किसान को कई तरह की आपदाओं और नुकसान का भी सामना करना पड़ता है. कई बार इन वजहों से फसलें बरबाद हो जाती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर किसान के लिए बहुत उपयोगी है. इसी तरह बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों की मदद कर रही है. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों की फसल में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर ₹7500 दिए जाते हैं. अगर नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर ₹10000 प्रदान किए जाएंगे. अधिकतम दो हेक्टेयर तक अनुदान देय होगा.
किसान इस योजना के तहत धन राशि प्राप्त करने के लिए मुफ़्त में आवेदन कर सकते है. किसानों को इस योजना के तहत खरीफ सीजन में होने वाली सभी फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन के नुकसान पर ही अनुदान मिलेगा.
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इस योजना के तहत रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के आवेदक किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो की नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़े हुए हो. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी.
रैयत किसान – ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं.
गैर-रैयत किसान – ऐसे किसान जो दूसरो की भूमि पर खेती करते हैं.
रैयत एवं गैर-रैयत किसान – ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरो की भूमि पर भी खेती करते हैं.
इन फसलों की जाएगी भरपाई
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ फसलो के नुकसान ही पर मुआवज़ा दिया जायेगा. प्रमुख खरीफ फसले इस प्रकार है:-
- धान (चावल)
- मक्का
- सोयाबीन
खरीफ का क्या मतलब है?
खरीफ शब्द की उत्त्पत्ति अरबी भाषा से हुई है और खरीफ शब्द का मतलब पतझड़ होता है. भारत के कई राज्यों में खरीफ की फसल को पतझड़ की फसल भी कहते है. इसके अलावा खरीफ की फसल को मानसून की फसल भी कहते है. भारत में मुख्य तौर पर खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु और मानसून के आगमन पर बोई जाती है, जो कि जून-जुलाई में बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर के महीने में काटी जाती है. बता दे की, भारत में खरीफ फसलो का प्रचलन मुगलों द्वारा शुरू हुआ था.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत यदि खरीफ फसल का नुकसान 20% तक का है तो, प्रति हेक्टेयर ₹7500 दिए जाते हैं. अगर नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर ₹10000 प्रदान किए जाएंगे.
- योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा.
- इस योजना के तहत रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के आवेदक किसानों को लाभ मिलेगा.
- इसके अलावा इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो की नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़े हुए हो.
- किसानों को इस योजना के तहत खरीफ सीजन में होने वाली सभी फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि के नुकसान पर ही अनुदान मिलेगा.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान मुफ्त में आवेदन कर सकते है.
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी.
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
Bihar Rajya Fasal Sahayata Scheme का उद्देश्य
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है:-
- कृषि कार्य को बढ़ावा देना.
- किसानो की आय को सुदृढ़ बनाना.
- देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कृषि कार्यों में आने वाली असुविधाओं को दूर करना.
Bihar Fasal Sahayata Yojana के लिए कौन-कौन पात्र है?
- बिहार के मूलनिवासी किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- प्रकृतिक रूप से फसलों के नष्ट होने पर ही इस योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा।
- आवेदन देने वाले किसान के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड होना चाहिए।
- योजना की पात्रता के लिए किसानों को इस योजना में आवेदन करना अनिवार्य है।
- बिहार फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- रैयत और गैर-रैयत दोनों तरह के किसान इस योजना का लाभ ले सकते है.
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए कौन-कौन पात्र नहीं है?
- राज्यसभा / लोकसभा / विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य.
- राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री.
- नगर निकायों / ज़िला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष.
- केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई / राज्य सरकार के मंत्रालय / PSE एवं संबंध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओ के कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी.
- आयकरदाता.
- पेशेवर डॉक्टर / इंजिनियर / वकील / चार्टर्ड अकाउंटेंट / आर्किटेक्ट.
बिहार फसल सहायता योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- खेत के कागज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना भी आवश्यक हैं
रैयत कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए.
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
रैयत कृषक स्व:घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
गैर रैयत कृषक के लिए
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए.
गैर रैयत कृषक स्व:घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए.
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए.
रैयत कृषक एवं गैर रैयत स्व:घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
Bihar Fasal Sahayata Yojana के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | साल 2016 में |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार ने |
किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
योजना का लाभ | खरीफ फसल का प्राकृतिक रुप से नुकसान होने पर किसानो को आर्थिक सहायता मुहैया कराना |
योजना का उद्देश्य | कृषि कार्य को जारी रखना और किसानो की आय सुनिश्चित करना. |
योजना के लिए पात्रता | आवेदक किसान बिहार का मूल निवासी होना चाहिए. |
योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, कृषि भूमि से संबंधित डाक्यूमेंट्स आदि. |
योजना के लिए आवेदन | जारी है |
ऑफिशियल वेबसाइट | pacsonline.bih.nic.in |
नोट :-
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट (www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा.
लेकिन अगर आप अधिकारिक वेबसाइट (www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पहले से ही पंजीकृत है तो आपको दोबारा पंजीकरण नहीं करना है बल्कि सीधे फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करना है.
पंजीकरण कैसे करे?
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- होम पेज पर आने के बाद पंजीकरण के सेक्शन पर जाकर पंजीकरण करे के विकल्प पर क्लिक करे.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा.
- Close के बटन पर क्लिक करे.
- DEMOGRAPHY + OTP के विकल्प पर टिक करे
- आधार नंबर दर्ज करे
- नाम दर्ज करे (जैसा आधार कार्ड में लिखा है)
- AUTHENTICATION पर क्लिक करे
- I hereby declare that…. के विकल्प पर टिक करे
- अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जायेगा.
- OTP दर्ज करे और Validate OTP पर क्लिक करे.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा.
- इस पेज पर आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे जिसमे से आपको किसान पंजीकरण (Kisan Registration) के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आयेगा.
- पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे जैसे नाम, पता ,मोबाइल नंबर ,आधार नंबर आदि.
- इसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करे.
- इस प्रकार आपकी Bihar Kisan Registration की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- फिर आप पंजीकरण नंबर नोट पर ले और भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले.
बिहार फसल सहायता योजना 2023 हेतु आवेदन प्रक्रिया (आवेदन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही होंगे)
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- अब आपको पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा.
- निबंधन संख्या यानी पंजीकरण संख्या दर्ज करे
- Search के बटन पर क्लिक करे
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आयेगा.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करे और पासवर्ड बनाये.
- सभी जानकारी दर्ज करने और पासवर्ड बनाने के बाद सुरक्षित करे के बटन पर क्लिक करे.
- इस प्रकार आपका पासवर्ड बन जायेगा.
- अब आपको लॉग इन करने के लिए दोबारा अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- मोबाइल नंबर दर्ज करे
- पासवर्ड दर्ज करे
- कोड दर्ज करे
- लॉग इन के बटन पर क्लिक करे.
- लॉग इन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा.
ध्यान रहे –
- आवेदन करते समय किसानो को सिर्फ फसल एवं बुआई के रकवे की जानकारी देनी है.
- फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ो के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतो के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसान को भूमि सम्बंधित दस्तावेज़ और स्व:घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करने होगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे (ध्यान रहे – आवेदन करते समय किसानो को दस्तावेज़ अपलोड नहीं करना है बल्कि दस्तावेज़ जब अपलोड होंगे जब आपके
- अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करे.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले.
- इस प्रकार आपका बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन पूर्ण हो जायेगा.
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Notification PDF Download
पासवर्ड भूल जाने पर क्या करे?
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- पासवर्ड भूल गए है तो यहाँ क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक करे.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा.
- मोबाइल नंबर दर्ज करे.
- View बटन पर क्लिक करे.
- इस प्रकार आप दोबारा से पासवर्ड बना सकते है.
योग्य ग्राम पंचायतो की सूची देखने के प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के पर जाना है.
- योग ग्राम पंचायतो की सूची के विकल्प पर क्लिक करे.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा.
- सीजन चुने
- वर्ष चुने
- जिला चुने
- ब्लॉक चुने
- View पर क्लिक करे
- अब आपके सामने योग्य ग्राम पंचायतो की सूची आ जाएगी.
- इस प्रकार आप योग्य ग्राम पंचायतो की सूची देख सकते है.
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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Helpline Number / Toll Free Number
किसी भी सहायता हेतु नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
- Phone Number – (0612)-2200693
- Toll Free Number – 1800-1800-110
FAQ
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 20% फसल का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर ₹7500 प्रदान किए जाएंगे और यदि नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर ₹10000 प्रदान किए जाएंगे.
बिहार फसल योजना के तहत खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि के नुकसान पर ही अनुदान मिलेगा.
बिहार फसल सहायता योजना की ऑफिसियल वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in है.
