हरियाणा में सक्षम योजना क्या है

हरियाणा में सक्षम योजना क्या है Haryana Me Saksham Yojana Kya Hai : 1 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए सक्षम योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 12वीं पास अभ्यर्थी को ₹900 प्रतिमाह, ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी को ₹1500 प्रतिमाह और पोस्टग्रेजुएट पास अभ्यर्थी को ₹3000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.

बेरोजगारी भत्ते के अलावा लाभार्थी को हर महीने मानदेय भी दिया जाता है लेकिन मानदेय लेने के लिए अभ्यर्थी को 1 महीने में 100 घंटे काम करना होता है. काम क्या करना है, यह सरकार द्वारा तय किया जाता है. अगर मानदेय की बात करें तो मानदेय के रूप में ₹6000 प्रतिमाह दिए जाते हैं. चाहे आप 12वीं पास हो या ग्रेजुएट पास हो या पोस्टग्रेजुएट पास हो. मानदेय सबका एक समान रहता है.

नोट :- अगर किसी व्यक्ति ने 12वीं ना करके, 10वीं के बाद 2 वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो भी हरियाणा सक्षम योजना का लाभ ले सकते हैं. इसी तरह किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएट ना करके, 12वीं के बाद 3 वर्ष का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया है तो ऐसे उम्मीदवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. तो अब आपको Haryana Me Saksham Yojana Kya Hai इसकी बेसिक जानकारी मिल गई होगी.

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योग्यता (12वीं पास, ग्रेजुएट पास या पोस्ट-ग्रेजुएट पास होने के अलावा) और ज़रूरी दस्तावेज़

  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹300,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • अगर आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो, आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र / पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर होना चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया

  • सक्षम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सक्षम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • आवेदन कैसे करना है? इस बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए इस आर्टिकल को पढ़ें.

ये पढ़ें >> हरियाणा सक्षम योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

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