हरियाणा में सक्षम योजना के लिए कौन पात्र है Haryana Mein Saksham Yojana Ke Liye Kaun Patr Hai : जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार 3 वर्ष के लिए 12वीं पास, ग्रेजुएट पास और पोस्ट ग्रैजुएट पास बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सक्षम योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता और मानदेय उपलब्ध करवाती है.
अगर बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए तो 12वीं पास बेरोजगार युवा को हरियाणा सरकार ₹900 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता और ₹6000 प्रति माह मानदेय देती है. इसी तरह ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवा को हरियाणा सरकार ₹1500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता और ₹6000 प्रति माह मानदेय प्रदान करती है. इसके अलावा पोस्ट-ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवा को ₹3000 बेरोजगारी भत्ता और ₹6000 मानदेय हर महीने देती है.
लेकिन इस योजना के तहत मानदेय लेने के लिए लाभार्थी को विभिन्न सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर में 1 महीने में 100 घंटे यानी 1 दिन में 4 घंटे काम करना होगा. लाभार्थी को काम दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है.
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क्या 12वीं पास या ग्रेजुएट पास या पोस्ट-ग्रेजुएट पास ही इस योजना का लाभ ले सकते है?
- जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सक्षम योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार या तो 12वीं पास हो या ग्रेजुएट पास हो या पोस्टग्रेजुएट पास हो
- लेकिन अगर उम्मीदवार ने 10वीं के बाद 12वीं की जगह 2 वर्ष का सर्टिफिकेट / डिप्लोमा हासिल किया है तो ऐसे उम्मीदवार भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- इसी तरह अगर उम्मीदवार ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन नहीं करी है बल्कि 3 वर्ष का सर्टिफिकेट / डिप्लोमा कोर्स हासिल किया है तो ऐसे उम्मीदवार भी हरियाणा सक्षम योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास शैक्षणिक योग्यता के अलावा और कौन-कौन सी योग्यता होनी चाहिए?
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के बेरोजगार शिक्षित युवा ही ले सकते हैं.
- अगर आयु की बात करें तो आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए.
- इसके अलावा आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹300000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
हमें उम्मीद है कि अब आपको, आपके सवाल (Haryana Mein Saksham Yojana Ke Liye Kaun Patr Hai) का जवाब मिल गया होगा.
हरियाणा सक्षम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए कौन – कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
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