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Jharkhand Fasal Rahat Yojana (JRFRY): फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन 2023

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झारखंड सरकार ने किसान हित में एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया है. मौसम की मार से पीड़ित किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) की शुरुआत की है. झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल राहत योजना के स्थान पर की है. आज के इस लेख में हम आपको Kisan Fasal Rahat Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि. इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.

    Jharkhand Fasal Rahat Yojana 2023

    बाढ़ एवं जलभराव, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सूखा या शुष्क हवाएं, व्यापक महामारी, व्रजपात, आंधी, मूसलाधार बारिश, चक्रवात और प्राकृतिक रूप से आग लगने से फसल खराब होने पर आर्थिक रुप से कमज़ोर किसानो का बहुत नुकसान हो जाता है. इसी नुकसान की भरपाई के लिए झारखण्ड सरकार ने साल 2020 में फसल राहत योजना की शुरुआत की थी. यह योजना झारखंड राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है. 

    इस योजना का शुभारंभ मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए किया गया है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगी।

    झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY)  के तहत फसल का नुकसान होने पर न्यूनतम 3000 रुपये और अधिकतम 20 हजार रूपये की आर्थिक की सहायता दी जाएगी। आवेदक किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि में ही फसल नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा. यह राशि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) के तहत किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह योजना झारखण्ड के भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों के लिए है।  

    झारखण्ड फसल राहत योजना का लाभ

    • कम से कम 20% फसल का नुकसान होने की स्थिति में ही किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी. अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि में ही फसल नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा.
    • 20% के ऊपर फसल का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार दी जाएगी. 
    फसल नुकसान का %राशि (रुपयों में)भूमिसीमा (एकड़ में)
    20% तक₹3000 प्रति एकड़0.1 – 5 
    21% से 25% तक₹3075 प्रति एकड़0.1 – 5 
    26% से 30% तक₹3150 प्रति एकड़0.1 – 5 
    31% से 35% तक₹3225 प्रति एकड़0.1 – 5 
    36% से 40% तक₹3300 प्रति एकड़0.1 – 5 
    41% से 45% तक₹3375 प्रति एकड़0.1 – 5 
    46% से 50% तक₹3425 प्रति एकड़0.1 – 5 
    51% से 55% तक₹3500 प्रति एकड़0.1 – 5 
    56% से 60% तक₹3575 प्रति एकड़ 0.1 – 5 
    61% से 65% तक₹3625 प्रति एकड़0.1 – 5 
    66% से 70% तक₹3700 प्रति एकड़0.1 – 5 
    71% से 75% तक₹3775 प्रति एकड़0.1 – 5 
    76% से 80% तक₹3825 प्रति एकड़0.1 – 5 
    81% से 85% तक₹3900 प्रति एकड़0.1 – 5 
    86% से ऊपर₹4000 प्रति एकड़0.1 – 5 

    ये भी पढ़े >> झारखण्ड सुखाड़ राहत योजना

    JRFRY Scheme का उद्देश्य 

    झारखंड राहत फसल योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है:-

    • प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान होने पर, प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना.
    • कृषि कार्य को जारी रखने के लिए किसानों की आय को सुनिश्चित करना.
    • इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तीव्र विकास तथा प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना.

    Fasal Rahat Yojana के लिए कौन-कौन पात्र है?

    • रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं.
    • गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतो की भूमि पर कृषि करते हैं.
    • किसान झारखंड राज्य का निवासी हो.
    • आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
    • सरकारी अथवा गैर मजरूआ जमीन पर खेती करने वाले किसान जिनके पास राजस्व विभाग द्वारा बंदोबस्ती संबंधी पट्टा या अन्य दस्तावेज हो. 
    • आवेदक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि में फसल नुकसान के मुआवज़े का पात्र होगा. 

    Jharkhand Fasal Rahat Yojana के लिए कौन-कौन पात्र नहीं है?

    • राज्यसभा / लोकसभा / विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य. 
    • राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री.
    • नगर निकायों / ज़िला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष.
    • केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई / राज्य सरकार के मंत्रालय / PSE एवं संबंध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओ के कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी.
    • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (MTS / Group IV / Group-D कर्मी को छोड़कर).
    • सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक वेतन ₹10000 या उससे अधिक है (MTS / Group IV / Group-D कर्मी को छोड़कर).
    • आयकरदाता.
    • पेशेवर डॉक्टर / इंजिनियर / वकील / चार्टर्ड अकाउंटेंट / आर्किटेक्ट. 

    झारखण्ड फसल राहत योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

    • आधार कार्ड
    • कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज / भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद / राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती / पट्टा बटाईदार किसानों द्वारा भूस्वामी से सहमति पत्र.
    • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदक के नाम पर निर्गत ना होने पर मुखिया / ग्राम प्रधान / राजस्व कर्मचारी / अंचल द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
    • मोबाइल नंबर
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • बैंक खाते का विवरण
    • घोषणा प्रमाण पत्र (रैयत) डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
    • या
    • सहमति पत्र बटाईदार डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
    • या
    • घोषणा प्रमाण पत्र (बटाईदार) डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे

    Fasal Rahat Yojana के मुख्य बिंदु

    योजना का नामझारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY)
    योजना की शुरुआत कब हुईसाल 2020 में
    किसने आरंभ कीझारखण्ड सरकार ने
    किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैकृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
    योजना का लाभप्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
    ऑफिशियल वेबसाइटjrfry.jharkhand.gov.in

    ये भी पढ़े >> पीएम किसान सम्मान निधि योजना

    झारखण्ड फसल राहत योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? 

    • झारखंड फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

     Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana PDF Download

    Fasal Rahat Yojana Status Check Online
    • फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाये. 
    Fasal Rahat Yojana Status Check Online

    • अधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद किसान लॉग इन करे के विकल्प पर क्लिक करके लॉग इन करे. 
    • लॉग इन करने के बाद आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है. 
    शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
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    • होम पेज पर आपको शिकायत दर्ज करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपके सामने शिकायत दर्ज करने का फॉर्म खुल कर आएगा।
    • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • इसके बाद आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • इस प्रकार आप शिकायत दर्ज करा सकते है. 
      Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Helpline Number / Toll Free Number

      किसी भी सहायता हेतु नीचे दी गई ईमेल आईडी या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।

      FAQ
      झारखंड फसल राहत योजना क्या है?

      इस योजना का शुभारंभ मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए किया गया है।

      झारखंड फसल राहत योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?

      झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY)  के तहत फसल का नुकसान होने पर न्यूनतम 3000 रुपये और अधिकतम 20 हजार रूपये की आर्थिक की सहायता दी जाएगी।

      Jharkhand Fasal Rahat Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

      झारखंड फसल राहत योजना की अधिकारिक वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in है.

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