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झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के अकुशल मजदूर खासकर शहरी गरीब मजदूरों को काम दिलाने को लेकर गंभीर है. इसी कड़ी में 14 अगस्त, 2020 को राज्य के सभी 50 नगर निकायों में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की थी. आज के इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Shramik Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि. इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.
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Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana 2023
झारखण्ड राज्य में अकुशल श्रेणी के मजदूरों की बड़ी संख्या है और रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण ऐसे मज़दूरों को वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वयं एवं परिवार के जीवनयापन, भरण – पोषण और आर्थिक कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है। Covid -19 महामारी के कारण भी झारखण्ड के कामगारों की बड़ी संख्या में देश के अन्य प्रदेशों से राज्य में वापसी हुई है।
मज़दूरों की इस परेशानी को देखते हुए झारखण्ड की हेमंत सोरेन सरकार ने 14 अगस्त, 2020 को मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के मज़दूरों को हर साल 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार मुहैया कराया जाता है.
दरअसल, राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास की कई योजनाएँ संचालित की जा रही है यथा – भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, साफ़ – सफाई, स्वच्छता आदि से सम्बंधित योजनाएँ, जिनके कार्यान्वयन में अकुशल मज़दूरो की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में हरियाली के विस्तार एवं वातावरण की शुद्धता हेतु पार्कों के रख-रखाव एवं शहरी वनस्पतियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए भी मज़दूरों की आवश्यकता होती है।
यह योजना (मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना) काफी लाभकारी सिद्ध भी हो रही है। राज्य की सभी 50 नगर निकायों में निवास करने वाले श्रमिकों को इसका लाभ मिल रहा है। योजना शुरू होने के लगभग ढाई वर्ष में 50 नगर निकायों में अबतक 63,493 जाब कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं,
इस योजना से शहरी क्षेत्र के ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें हैं, उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना में यह भी प्रविधान है कि काम की मांग करने वाले किसी भी मज़दूर को 15 दिनों के अंदर रोज़गार मुहैया कराया जाता है अगर 15 दिन के अन्दर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
बेरोज़गारी भत्ते के रूप में श्रमिक को पहले माह में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई भत्ते के रुप में मिलता है. अगर दूसरे माह में भी श्रमिक को काम नहीं मिलता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि सौपा दी जाती है. अगर तीसरे माह में भी काम नहीं मिलता है तो इस स्थिति में मजदूर को न्यूनतम मजदूरी के बराबर राशि दे दी जाती हैं.
इस योजना में ऐसे ग्रामीण मज़दूरों को भी शामिल किया गया है, जो मजदूरी करने शहर आते हैं एवं जिनका मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फोटो और बैंक खाता होना आवश्यक है. सभी पात्रता पूरी होने पर श्रमिक को Mukhymantri Shramik Yojana की अधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण करने के बाद मजदूर को झारखण्ड सरकार की तरफ से जॉब कार्ड मुहैया कराया जायेगा. इस जॉब कार्ड के ज़रिये ही श्रमिक को हर साल 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार मुहैया कराया जायेगा.
रोजगार न मिलने पर दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत पंजीकृत श्रमिको के द्वारा काम मांगने पर राज्य सरकार द्वारा 15 दिन के भीतर श्रमिकों को काम प्रदान किया जाएगा। अगर उन्हें 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोज़गार योजना के लाभ
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत लाभार्थी मज़दूर को हर साल 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जायेगा.
- इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के 5 लाख मज़दूरों को लाभान्वित किया जायेगा।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना योजना का लाभ उन ग्रामीण मज़दूरों को भी दिया जायेगा जिनका मनरेगा कार्ड नहीं बना है और मजदूरी करने शहर आते है.
- इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- बेरोज़गारी भत्ते के रूप में पहले माह न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। अगले माह भी मजदूर काम मिलने से वंचित रह जाता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि सौपा दी जाती है। तीसरे माह में रोजगार न मिलने की स्थिति में उसे न्यूनतम मजदूरी के बराबर राशि दे दी जाती हैं।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोज़गार योजना की विशेषताएं
- झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 14 अगस्त 2020 को झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था।
- इस योजना को शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा.
- पंजीकरण करने के बाद आपको झारखण्ड सरकार की तरफ से जॉब कार्ड मुहैया कराया जायेगा. इस जॉब कार्ड के ज़रिये ही आपको हर साल 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार मुहैया कराया जायेगा.
- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका मनरेगा कार्ड नहीं बना है और वों मजदूरी करने शहर आते है उन्हें भी झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत जॉब कार्ड प्रदान किये जाएगे।
- श्रमिक रोजगार योजना के माध्यम से मजदूरों को विभिन्न फील्ड में काम करने का मौका मिलता है जैसे भवनों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, साफ़ – सफाई, स्वच्छता आदि। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में हरियाली के विस्तार एवं वातावरण की शुद्धता हेतु पार्कों के रख-रखाव एवं शहरी वनस्पतियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए भी मज़दूरों की आवश्यकता होती है।
- कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान यह योजना श्रमिकों के लिए बहुत कारगर साबित हुई है।
- वह सभी श्रमिक जो कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से वापस लौटे थे उनको इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।
Mukhymantri Shramik Rojgar Scheme का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा, पोषण के अवसर बढ़ाना और उनके जीवन में सुधार लाना है. शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वच्छता और शुद्ध वातावरण का सृजन करना, शहरी क्षेत्रो में हरियाली का विस्तार करना, विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करना भी योजना का मुख्य उद्देश्य. विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों का बेहतर रख-रखाव करना भी इसमें शामिल है.
Mukhyamantri Shramik Yojana के लिए कौन-कौन पात्र है?
- श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए.
- झारखंड श्रमिक रोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र का श्रमिक 1 अप्रैल 2015 से शहर में निवास करता हो.
- मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रो के ऐसे मजदूर जो शहरों में मजदूरी करते है वों भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते।
- इस योजना में महिला व पुरुष दोनों ही पंजीकरण करवा सकते है।
- जो मजदूर मनरेगा योजना से जुड़े हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोज़गार योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते का विवरण
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक रोज़गार योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 14 अगस्त 2020 को |
किसने आरंभ की | झारखण्ड सरकार ने |
किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है | श्रम विभाग द्वारा |
योजना का लाभ | राज्य के मज़दूरों को हर साल 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार मुहैया कराना |
योजना का उद्देश्य | गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा, पोषण के अवसर बढ़ाना और उनके जीवन में सुधार लाना |
योजना के लिए पात्रता |
|
योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ | आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाते का विवरण |
योजना के लिए आवेदन | जारी है |
ऑफिशियल वेबसाइट | msy.jharkhand.gov.in |
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- होम पेज पर आने के बाद आपको जॉब कार्ड के लिए आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आयेगा.
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करे और Submit बटन पर क्लिक कर दे.
- इस प्रकार आपका झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत आवेदन पूर्ण हो जायेगा.
- सफलतापूर्वक आवेदन होने के बाद आवेदन फॉर्म का या तो प्रिंट आउट निकाल ले या फिर आवेदन संख्या नोट कर ले.
जॉब कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- अब आपको आवेदन के सेक्शन पर जाकर जॉब कार्ड डाउनलोड करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- आवेदन संख्या दर्ज करे
- आधार नंबर दर्ज करे
- कैप्चा भरे
- Submit के बटन पर क्लिक करे
- इस प्रकार आप झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकते है.
काम मांगने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना है.
- अब आप आवेदन के सेक्शन पर जाकर काम की मांग के विकल्प पर क्लिक करे.
- जॉब कार्ड संख्या दर्ज करे
- आधार नंबर दर्ज करे
- कितने दिनों का काम चाहिए वों दर्ज करे (अधिकतम 100 दिन के काम की मांग कर सकते है)
- कैप्चा भरे
- Submit के बटन पर क्लिक करे
- इस प्रकार आप रोजगार हासिल कर सकते है.
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
- शिकायत के सेक्शन पर जाकर शिकायत दर्ज करे के विकल्प पर क्लिक करे.
- जॉब कार्ड संख्या दर्ज करे
- आधार नंबर दर्ज करे
- शिकायत का प्रकार चुने
- शिकायत का विवरण लिखे
- कैप्चा भरे
- Submit के बटन पर क्लिक करे
- इस तरफ से आप झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते है.
शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
- शिकायत के सेक्शन पर जाकर शिकायत की स्थिति की जांच करे के विकल्प पर क्लिक करे.
- शिकायत संख्या दर्ज करे
- Submit के बटन पर क्लिक करे
- इस प्रकार आप शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते है.
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Jharkhand MUkhyamantri Shramik Rojgar Yojana Helpline Number / Toll Free Number
किसी भी सहायता के लिए नीचे दिए गए पते पर या ईमेल आईडी पर या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
पता –
निदेशालय, नगरपालिका प्रशासन,
शहरी विकास और आवास विभाग
तीसरी मंजिल, एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा,झारखंड सरकार | , रांची -834004, झारखंड
- Email – [email protected]
- Toll Free Number – 0651-2401955
FAQ
लेबर कार्ड डाउनलोड के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और जॉब कार्ड डाउनलोड करे के ऑप्शन पर क्लिक करे. इसके बाद मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करे और सबमिट बटन पर क्लिक कर दे. इस प्रकार आप झारखंड लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते है.
झारखण्ड श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आपको मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है. अब जॉब कार्ड के लिए आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करे. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करे और सबमिट बटन पर क्लिक करे. इस प्रकार आप झारखण्ड श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत राज्य के श्रमिको को 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मुहैया कराया जायेगा.
