Jharkhand Universal Pension Scheme 2023, Jharkhand Old Age Pension, झारखण्ड वृद्धावस्था पेंशन, झारखंड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, झारखंड विधवा पेंशन, Jharkhand Viklang Pension, HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, Jharkhand Sarvajan Pension Yojana 2023 Online Application Form, Jharkhand Sarvajan Pension Yojana Online Form PDF
आर्थिक रुप से कमज़ोर नागरिको के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जा रहा है जिससे कि वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकें. हाल ही में झारखण्ड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को, दिव्यांग नागरिकों को, विधवाओं को एवं HIV / AIDS पीड़ित नागरिको को पेंशन प्रदान की जाएगी। आज के इस लेख में हम आपको Sarvajan Pension Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना का क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि ! इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.
Jharkhand Sarvajan Pension Yojana 2023
प्रदेश के बेसहारा लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए झारखण्ड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के क्रियान्वयन का ज़िम्मा राज्य सरकार का फाइनेंस विभाग संभाल रहा है.
इस योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में हर माह की 5 तारीख को 1000 रूपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी.
इस योजना की सबसे खास बात यह है की, इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह के राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यानी आपसे सरकार यह नहीं पूछेगी की कि एपीएल और बीपीएल कार्ड है या नहीं है। सिर्फ मतदाता पहचानपत्र के जरिए इस योजना में आप पंजीयन करा सकते हैं। हां, आपकी उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वरना आप लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों और विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं पांच वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार HIV / AIDS पीड़ित को भी इस योजना का लाभ देगी।
राज्य सरकार ने खुद उठाया बीड़ा
सर्वजन पेंशन योजना (Sarvajan Pension Yojana Jharkhand) के शुभारंभ के अवसर पर झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि हम केंद्र सरकार से लगातार आग्रह करते आ रहे है की राज्य के वृद्ध, निःशक्त, निराश्रित महिलाओ, आदिम जनजाति और HIV / AIDS पीड़ितो की पेंशन को यूनिवर्सल कर दें लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर गौर नहीं किया.
जिसके बाद हमारी सरकार ने खुद निर्णय लिया की हम राज्य के सभी वृद्ध, निःशक्त, निराश्रित महिलाओ, आदिम जनजाति और HIV / AIDS पीड़ितो को हर माह पेंशन मुहैया कराएगे. देश का यह पहला राज्य है, जिसने ऐसा किया. झारखण्ड के अलावा भारत के किसी भी राज्य ने अभी तक ऐसी स्कीम लागू नहीं की है.
आपकी जानकारी के लिए बता दे की राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू होने से पहले विधवा पेंशन उन्ही महिलाओ को मिलती थी जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होती थी और दिव्यांग पेंशन उन्हें मिलती थी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन Sarwajan Pension Yojana लागू होने के बाद झारखण्ड सरकार ने विधवा पेंशन की तय 40 वर्ष की आयु एवं दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया, ताकि सभी को पेंशन को लाभ मिल सके.
अब 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। इतना ही नहीं पांच वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर माह की पांच तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर ज़िम्मेदार दंडित होंगे. झारखंड में सभी जरूरतमंदों को पेंशन मिलेगी. कोई इससे अछूता नहीं रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विषय एक ऐसा विषय है जो झारखंड ने लिए महत्वपूर्ण है. यहां गरीब, किसान और मजदूर की बड़ी तादाद है. यहां के लोग अपना जीवन कठिनाइयों में बिताते हैं. 2019 से पूर्व हमने राज्य के कोने-कोने में जाकर राज्यवासियों का हाल और तकलीफों को जाना था. उसी परिपेक्ष्य में राज्य सरकार आज कार्य कर रही है.
ये भी पढ़े –
सर्वजन पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं
- झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के लाभ राज्य में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा।
- सर्वजन पेंशन योजना के तहत सरकार की ओर से हर माह की 5 तारीख को 1000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में आएंगे।
- इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह के राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी अगर आपके पास एपीएल कार्ड भी है तो, आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
- 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों और विधवा महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
- 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अलावा सरकार HIV/AIDS पीड़ित को भी लाभ देगी।
पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त।#सर्वजन_पेंशन_योजना #आपकेअधिकार_आपकेद्वार @JharkhandCMO @prdjharkhand @DC_Chaibasa pic.twitter.com/Z8XO3EaJi2
— IPRD, West Singhbhum (@PRDChaibasa) November 24, 2021
झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य
Sarwajan Pension Yojana को लागू करने का झारखंड सरकार का उद्देश्य यह है की राज्य का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिको की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसके अलावा यह योजना लाभार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी।
Sarvajan Pension Yojana हेतु पात्रता
- आवेदक झारखंड का निवासी हो.
- आवेदक इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए।
- सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए बुजुर्गों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, विधवा महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और दिव्यांग की न्यूनतम उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए.
- HIV / AIDS पीड़ित व्यक्ति भी इस योजना के पात्र है.
सर्वजन पेंशन योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
बुजुर्गो के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
विधवा महिलाओ के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
दिव्यांग व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट
HIV / AIDS पीड़ित व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- HIV / AIDS से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र
Jharkhand Sarvajan Pension Yojana के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | सर्वजन पेंशन योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | वर्ष 2022 में |
किसने आरंभ की | झारखंड सरकार ने |
किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है | वित्त विभाग |
योजना का लाभ | वृद्ध, निःशक्त, निराश्रित महिलाओ, आदिम जनजाति और HIV / AIDS पीड़ितो को हर माह पेंशन मुहैया कराना |
पेंशन राशि | 1000 रूपये |
योजना का उद्देश्य | राज्य के बेसहारा लोगो को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना |
योजना के लिए पात्रता |
|
योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ |
|
ऑफिशियल वेबसाइट | jkuber.jharkhand.gov.in |
सर्वजन पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के लाभ के लिए प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ से संपर्क करना होगा। बीडीओ आपको आवेदन फॉर्म मुहैया करायेगा. जिसे भरकर आपको सम्बंधित दस्तावेजों के साथ बीडीओ के पास ही जमा करना है.
- इसी तरह शहर में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी यानी सीओ से संपर्क करना होगा.
- आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निष्पादन किया जायेगा.
ये भी पढ़े –
FAQ
झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत साल 2022 में की थी. इस योजना के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी झारखंड राज्य के वित्त विभाग को सौंपी गई थी.
इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने क्षेत्र के बीडीओ से संपर्क करना होगा और शहरी क्षेत्र के निवासियों को अंचल अधिकारी यानी सीओ से संपर्क करना होगा
सर्वजन पेंशन योजना के तहत हर माह को लाभार्थी के बैंक खाते में 1000 रूपये की धनराशी ट्रांसफर की जाएगी.
हर माह की 5 तारीख को सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाती है.
