बेसहारा तलाकशुदा और विधवा युवतियों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के मकसद से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है?, इस योजना का क्या लाभ हैं?, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है? आदि ! इसलिए आप इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े.
Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana 2023
हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पति का देहांत हो चुका है या अपने पति से अलग होकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रही हैं. ऐसी बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. जिनमें से एक है राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना. राजस्थान की सरकार ने 1 जून 1974 को राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर माह एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराने के मकसद से
- 18 वर्ष से अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को राजस्थान सरकार प्रतिमाह ₹500 की पेंशन प्रदान करती है.
- 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को राजस्थान सरकार ₹750 की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने देती है.
- इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को राजस्थान सरकार ₹1000 की धनराशि पेंशन के रूप में हर माह मुहैया कराती है.
- और 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को राजस्थान सरकार ₹1500 की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में उपलब्ध कराती है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन कैसे करना है? इस बारे में इस लेख के अंत में पूर्ण रूप से बताया गया है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें. आवेदन करने के बाद सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. सभी जानकारी सही पाए जाने पर लाभार्थी के बैंक खाते में हर माह पेंशन की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी.
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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लाभ
- बेसहारा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मकसद से गहलोत सरकार ने सीएम एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया है.
- इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रदेश सरकार ने इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग को सौंपी है.
- इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 18 वर्ष से अधिक निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹500, 55 वर्ष से अधिक निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹750, 60 वर्ष से अधिक निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹1000 और 75 वर्ष से अधिक निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹1500 हर माह पेंशन के रूप में मुहैया कराती है.
- इस योजना के लागू होने से राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को एक बल मिलेगा और अपना जीवन उचित ढंग से यापन कर पाएगी.
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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए कौन-कौन पात्र है?
- राजस्थान की मूल निवासी 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की विधवा / परित्यकत्ता / तलाकशुदा महिला, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो
- समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 48000 रूपये से कम हो.
- यदि महिला स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केंद्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह महिला इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगी.
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Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन-आधार / भामाशाह कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला पेंशन हेतु न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- परित्यकत्ता महिला पेंशन हेतु उपखंड अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
Rajasthan Ekal Nari Samman Pension Yojana के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 1 जून 1974 |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा |
लाभार्थी |
विधवा / परित्यकत्ता / तलाकशुदा महिला |
लाभ |
पेंशन के रुप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ऑफिशियल वेबसाइट | ssp.rajasthan.gov.in |
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Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सम्बंधित दस्तावेजों के साथ आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क ₹33 निर्धारित किया गया है. जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है. पंजीकरण होने के बाद मात्र 90 दिनों के अंदर सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके पेंशन को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा और महिला लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी.
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Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana Helpline Number / Tollfree Number
इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं.
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टोल फ्री नंबर –181
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फ़ोन नंबर – 0141-5111007, 5111010, 2740637
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ईमेल आईडी – [email protected]
FAQ
राजस्थान सरकार ने राज्य की आर्थिक रुप से कमज़ोर विधवा / परित्यकत्ता / तलाकशुदा महिलाओ को आर्थिक मदद पहुचाने के मकसद से 1 जून 1974 को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया था.
जैसा की आप सभी जानते है कि राजस्थान सरकार ने राज्य की विधवा / परित्यकत्ता / तलाकशुदा महिलाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए 1 जून 1974 को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु की महिला को 500 रूपये, 55 से 60 वर्ष तक की आयु की महिला को 750 रूपये, 60 से 75 वर्ष तक की आयु की महिला को 1000 रूपये एवं 75 वर्ष से अधिक की आयु की महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है.
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय (सभी स्त्रोतों से) 48,000 रूपये से कम होनी चाहिए.
