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ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा योजना की शुरुआत की थी. यह योजना इतनी सफल हुई की देशभर में ग्रामीण बेरोजगारों को आसानी से रोजगार मिलने लगा. कोरोना के दौरान जब रोजगार का संकट बढ़ा तो यहीं योजना वरदान साबित हुई. इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा योजना में स्थाई रूप से 100 दिन का काम पूरा करने वाले लाभार्थी को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन और सहरिया, कथौडी एवं दिव्यांगजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.
Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को ही दिया जाएगा.
- ऐसे आवेदक जो अकुशल कार्य करने के लिए तत्पर है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक मनरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए.
ध्यान दें – विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते है. बशर्ते, आवेदन के समय विकलांग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक है. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता अनुसार कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सरकार द्वारा निम्न कार्यों में से एक कार्य सौंपा जा सकता है. जैसे :-
- लघु सिंचाई का कार्य
- आवास निर्माण का कार्य
- चारागाह की फेंसिंग का कार्य
- सड़क निर्माण
- स्टॉर्म या ग्रे वाटर नालों की सफाई का कार्य
- नहरों एवं नालों की डी सिल्टिंग का कार्य
- सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई का काम
- पानी की टंकी की सफाई का कार्य
- गौशाला निर्माण कार्य
- पोषण वाटिका या चबूतरों का निर्माण
- सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य
- बाढ़ नियंत्रण का कार्य
- सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य
- बागवानी का कार्य
- सरकारी हैंडपम्प की मरम्म्मत आदि का कार्य
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100 दिन कार्य कर चुके श्रमिकों को मिलेगा अतिरिक्त रोजगार
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) के तहत मनरेगा योजना में स्थाई रूप से 100 दिन का काम पूरा करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा. जी हां, अगर कोई श्रमिक मनरेगा योजना के तहत स्थाई रूप से 100 दिन का काम पूरा करता है तो उसे राज्य सरकार की ओर से 25 दिन और सहरिया, कथौडी एवं दिव्यांगजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है. मनरेगा के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है. जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीणों के पलायन को रोकना है. ताकि, बिना शहर का रुख किये ग्रामीण बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो सके.
Rajasthan Gramin Rojgar Guarantee Yojana का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर (अगर किसी का मोबाइल नंबर जनाधार कार्ड से लिंक नहीं है तो, अपने नज़दीकी किसी भी ई-मित्र केंद्र पर जाकर लिंक करवा लें)
- जन आधार से लिंक बैंक खाता
- मनरेगा कार्ड
- विकलांग होने की स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र
- अगर आवेदक सहरिया या कथौडी जनजाति से संबंधित है तो आवेदन के समय जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है
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हाइलाइट्स
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
लाभ | मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले लाभार्थी को 25 दिन और सहरिया, कथौडी एवं दिव्यांगजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराना |
ऑफिशियल वेबसाइट | mrc.rajasthan.gov.in |
Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana Rajasthan 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (Rajasthan Mukhyamantri Rojgar Guarantee Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदक को सम्बंधित दस्तावेज़ो के साथ अपने नज़दीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- महंगाई राहत शिविर कैंप में मौजूद कर्मचारियों द्वारा आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन किया जायेगा.
- ध्यान रहे इस योजना में केवल उन्ही आवेदकों का पंजीकरण किया जायेगा जिन आवेदकों ने मनरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया होगा.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको महंगाई राहत कैंप की तरफ से मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया जायेगा. जो इस बात का प्रमाण होगा कि आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है.
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नज़दीकी महंगाई राहत कैंप का पता कैसे करें?
- सबसे पहले आपको इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा.
- होम पेज पर आने के बाद आपको कैम्प खोजें का विकल्प मिलेगा.
- अब आप ज़िला, तहसील व ब्लॉक का चयन करें और ढूंढे के बटन पर क्लिक कर दें.
- इस प्रकार आप अपने नज़दीकी महंगाई राहत शिविर कैंप का पता लगा सकते है.
रजिस्ट्रेशन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले आपको इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा.
- होम पेज पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजें का ऑप्शन मिलेगा.
- अब आपको अपना जन आधार नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन की स्थिति खुलकर आ जाएगी.
- इस प्रकार आप अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति देख सकते है.
Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana Helpline Number
इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करें.
FAQ
राजस्थान सरकार ने साल 2006 में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले व्यक्ति को 25 दिन और सहरिया, कथौडी एवं दिव्यांगजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.
mrc.rajasthan.gov.in
रोजगार पाने के लिए लाभार्थी को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत में संपर्क करना होगा.
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