मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार 2023 आवेदन फॉर्म: Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar लाभ व पात्रता

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar

बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों की शादी के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार का शुभारंभ किया है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराएगे. जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार क्या है?, इस योजना के तहत बिहार के गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों को क्या लाभ मिलता है?, इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है?, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?, आदि. यदि आप Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े. 

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2023

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारे भी गरीब और वंचित लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही हैं. जिनमें से एक है बिहार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना. इस योजना का संचालन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस योजना के तहत बिहार सरकार गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराती है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इन सभी की जानकारी इस लेख में मुहैया कराई गई है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

  • उपरोक्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग को सौंपी है.
  • इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के बीपीएल परिवारों अथवा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 तक है, ऐसे निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है.
  • इस योजना के तहत मिलने वाली ₹5000 की आर्थिक सहायता बेटी के विवाह के समय बेटी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है.
  • ध्यान रहे इस योजना के तहत बिहार सरकार पांच हजार रुपये की राशि कन्या विवाह के लिए देती है. इस राशि का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है. इसलिए जिस लड़की की शादी होनी है उसका खुद का बैंक खाता होना चाहिए. जो आधार कार्ड से लिंक हो.
  • इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू करने के उद्देश्य इस प्रकार है :-

  • राज्य के निर्धन परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना.
  • राज्य में विवाह का निबंधन हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना.

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Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए कौन कौन पात्र है ?

  • इस योजना का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी ही ले सकते हैं.
  • राज्य के सभी बीपीएल श्रेणी के परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
  • इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रूपये तक या इससे कम है, वों भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं.
  • लड़की की विवाह के समय उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
  • जिस लड़की की शादी होनी है, उसका खुद का बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 के तहत मिलने वाली राशि कन्या को उसकी शादी के दिन उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड / आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक की शादी का प्रमाण जैसे शादी का कार्ड आदि
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार हाइलाइट्स

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
किसने आरंभ कीबिहार सरकार ने
किस विभाग की देख रेख में संचालित की जा रही हैसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीबीपीएल श्रेणी के परिवार और 60,000 रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार
लाभबीपीएल श्रेणी और 60,000 रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 5000 रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराना
आवेदन प्रक्रियाइस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करना होगा क्योंकि सरकार ने फर्जीवाड़े को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन बंद कर दिए हैं.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार ऑफिशियल वेबसाइटesuvidha.bihar.gov.in

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2023 के लिए आवेदन कैसे करे ?

बिहार राज्य के ऐसे अभिभावक जो अपनी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं. उन्हें आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार है :-

  • Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रखंड / ब्लॉक कार्यालय में जाकर RTPS Counter पर संपर्क करना होगा.
  •  RTPS Counter पर जाकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
  • अब आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद, आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और संबंधित दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके RTPS Counter पर जमा करा दे.
  • इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन पूर्ण हो जाएगा.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के अंतर्गत आवेदन का स्टेटस कैसे देखे ?

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के अंतर्गत आवेदन का स्टेटस जानने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर सम्पर्क करे.

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Helpline Number / Tollfree Number

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें.

  • टोल फ्री नंबर – 18003456262

FAQ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?

बिहार राज्य के ऐसे परिवार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे परिवार भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹60,000 तक या इससे कम है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि कन्या के विवाह के समय, कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है. इसलिए जरूरी है कि कन्या का खुद का बैंक खाता होना चाहिए ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली राशि लाभार्थी तक पहुंच सके.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की विवाह के समय उम्र कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.

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