Join whatsapp group Join Now
Join Telegram group Join Now

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी 2023 आवेदन फॉर्म, लाभ व पात्रता: Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Registration form

cm vivah scheme mp, cm nikah scheme mp, mukhyamantri kanya vivah yojana mp form, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023, विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश Form PDF, कन्या विवाह योजना का पैसा कैसे चेक करें, कन्या विवाह योजना फॉर्म PDF Download, mp vivah portal 2023, विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश form pdf, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लिस्ट mp 2023, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form MP, कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश 2023

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP 2023

बेसहारा, विधवा महिला, परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियो का विवाह कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल 2006 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति कन्या के विवाह पर 55,000 रूपये की रकम खर्च करती है.

55,000 रुपयों में से 11,000 रूपये का अकाउंट चेक कन्या को विवाह के समय दिया जाता है. इसके अलावा विवाह के समय ही 38,000 रूपये की सामग्री उपहार स्वरूप कन्या को दी जाती है और बचे हुए 6,000 रूपये प्रति कन्या के हिसाब से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजनकर्ता को भी दिए जाते है.

इस प्रकार अगर देखा जाये तो एक कन्या के विवाह पर खर्च हुई रकम यानी 55,000 रुपयों में से 49,000 रूपये कन्या के हिस्से में आते है और 6,000 रूपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजनकर्ता के हिस्से में आते है.

38,000 रूपये की सामग्री में कौन-कौन सी चीज़े शामिल है

49,000 रुपयों में से 38,000 रुपयों कि सामग्री कन्या को विवाह के समय उपहार स्वरूप दी जाती है. सामग्री में कौन-कौन सी चीजें शामिल है. उनकी सूची इस प्रकार है :-

  • एलपीजी गैस कनेक्शन एवं चूल्हा (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत)
  • कलर टीवी 32 इंच
  • रेडियो
  • स्टील की अलमारी (साढ़े 5 फीट)
  • 6 फाइबर कुर्सी का सेट टेबल के साथ
  • लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग (4×6 फीट)
  • रजाई, गद्दे, तकिया सहित दो चादर
  • आभूषण – पायल, बिछिया, माथा टीका / बेंदा, मंगलसूत्र (चांदी के)
  • पैर वाली सिलाई मशीन
  • टेबल फैन
  • दीवार घड़ी
  • डाइनिंग टेबल लकड़ी या फाइबर की 6 कुर्सी सहित
  • स्टील के 51 बर्तनों का सेट
  • प्रेशर कुकर
  • वधु के वस्त्र – साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट – (सभी 4 नग), चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री
mukhyamantri kanya vivah yojana mp samagri
mukhyamantri kanya vivah yojana mp samagri

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP 2023 का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना होगा. आवेदन कैसे करना है?, आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी? इन सभी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश के तहत प्रति कन्या पर 55 हज़ार रूपये की धनराशी खर्च की जाती है जो इस प्रकार है :-
    • कन्या को विवाह के समय ₹11000 का चेक प्रदान किया जाता है.
    • चेक के साथ-साथ ₹38000 की सामग्री भी उपहार स्वरूप कन्या को दी जाती है.
    • इसके अलावा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजनकर्ता को भी ₹6000 की धनराशि प्रति कन्या के हिसाब से प्रदान की जाती है.
  • इस योजना का लाभ ऐसी महिलाएं भी उठा सकती हैं जो तलाकशुदा है या विधवा है या बेसहारा है.

ये भी पढ़े >> लाडली बहना योजना एमपी

Join whatsapp group Join Now
Join Telegram group Join Now

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद कन्याओं / विधवाओं / परित्यक्ता / बेसहारा बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी वक्त पर हो सके और परिवार पर आर्थिक बोझ भी ना आयें.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?

  • कन्या / कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए.
  • कन्या की विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और पुरुष यानी वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश की वधू के लिए है. यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधू को इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा. लेकिन जब वधू / वधू के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा.
  • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो चुका है, वों भी इस योजना का लाभ ले सकती है.
  • बेसहारा और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.

  • नोट :-
    • इस योजना का लाभ लेने के लिए आय का कोई बंधन नहीं है किंतु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही (वर और वधू) अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही संपन्न कराएं. एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
    • वर वधु का विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही संपन्न हो एवं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो.
    • सामूहिक विवाह कार्यक्रम तभी आयोजित किए जाएंगे जब कम से कम 5 जोड़ों से आवेदन प्राप्त होंगे.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था

इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्न संस्थाएं अधिकृत रहेंगी –

  • नगरीय / शहरी क्षेत्र – नगरीय निकाय (नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद)
  • ग्रामीण क्षेत्र – जनपद पंचायत
    • अन्य किसी संस्था द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे.
  • तिथियों का निर्धारण – सामूहिक विवाह की तिथियां एवं संख्या का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा. इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा. जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके.

एमपी कन्या विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  • वधू / वधू के अभिभावक का मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • वधू व वर की 9 अंकों की समग्र आईडी
    • समग्र आईडी उपलब्ध ना होने की स्थिति में संबंधित निकाय (जिसका आवेदक निवासी है) द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जाएगी. अगर वर मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है तो, इस स्थिति में वर की समग्र आईडी अनिवार्य नहीं होगी.
  • वधू व उसके वर का आधार कार्ड
  • वधू व उसके वर के पासपोर्ट साइज दो-दो फोटोग्राफ
  • वधु व वर का मोबाइल नंबर (यदि हो तो)
  • अभिभावक का मोबाइल नंबर (यदि हो तो)
  • विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का प्रमाण
  • वधू और वर का आयु प्रमाण पत्र. आयु की पुष्टि हेतु वधू और वर द्वारा निम्न दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं –
    • स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)
    • मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • मतदाता सूची / मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्मतिथि अंकित हो
    • शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र
    • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जॉब कार्ड
    • अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो

ये भी पढ़े >> प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
किसने आरंभ कीमध्य प्रदेश सरकार ने
कब लागू हुई1 अप्रैल 2006 को
किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैसामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्यप्रदेश
लाभआर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को उनके विवाह पर 49,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP 2023 हेतु आवेदन कैसे करे?

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
    • ध्यान रहे मुस्लिम धर्म के आवेदकों के लिए आवेदन फॉर्म मुख्यमंत्री निकाह योजना के नाम से होगा और अन्य धर्मो के आवेदकों लिए आवेदन फॉर्म मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से होगा.
    • इसके अलावा आवेदन सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तिथि से 15 दिन पहले हो जाना चाहिए और आवेदन पूर्णत: नि:शुल्क होगा.
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तिथि देखने के लिए क्लिक करे
  • मुस्लिम समुदाय आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
  • अन्य समुदाय आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें और संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को अपने जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद में जमा करा दें.
  • जिस दिन आप आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, उसी दिन आपको जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद की तरफ से एक पावती पर्ची भी दी जाएगी.
  • इस तरह आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी 2023 के अंतर्गत आवेदन पूर्ण हो जाएगा और आगे की कार्यवाही पूरी करने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद की होगी.
  • Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने के लिए क्लिक करें
  • Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत वेरीफाई आवेदकों की सूची देखने के लिए क्लिक करें
  • Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत भुगतान प्राप्त लाभार्थियों की सूची देखने के लिए क्लिक करें

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP PDF Download

Mukhyamantri Nikah Yojana MP PDF Download

FAQ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब लागू किया गया?

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2006 को प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत कन्या के विवाह के लिए ₹49000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

शादी के पैसे कितने मिलते हैं MP?

मध्य प्रदेश की सरकार ने साल 2006 में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत कन्या को विवाह के समय 49,000 रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है. इस योजना का लाभ बेसहारा / तलाकशुदा / विधवा महिला भी ले सकती है.

सामूहिक विवाह कब है 2023 MP?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तिथि आप एमपी विवाह पोर्टल पर जाकर विवाह / निकाह रिपोर्ट वाले सेक्शन पर जाकर देख सकते है.

लेटेस्ट अपडेट

Leave a Comment

Join whatsapp group Join Now
Join Telegram group Join Now