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राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की सही समय शादी कराने के मकसद से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवार को राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Kanyadan Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है?, इस योजना का क्या लाभ हैं?, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है? आदि ! इसलिए आप इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े.
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan 202
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना राजस्थान की शुरुआत राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराने के मकसद से की थी. इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपी गई है. पहले इस योजना को मुख्यमंत्री हथलेवा योजना के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना रख दिया. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उनकी की बेटियों की शादी के लिए 31000 रूपये से लेकर 51000 रूपये तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है. जो इस प्रकार है :-
अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल (BPL) परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹31000 | – | ₹31000 |
₹31000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹41000 |
₹31000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹51000 |
अनुसूचित जनजाति (ST) के बीपीएल (BPL) परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹31000 | – | ₹31000 |
₹31000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹41000 |
₹31000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹51000 |
अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) के बीपीएल (BPL) परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹31000 | – | ₹31000 |
₹31000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹41000 |
₹31000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹51000 |
SC / ST / Minority के बीपीएल (BPL) परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गो के बीपीएल (BPL) परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹21000 | – | ₹21000 |
₹21000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹31000 |
₹21000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹41000 |
दिव्यांग व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹21000 | – | ₹21000 |
₹21000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹31000 |
₹21000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹41000 |
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹21000 | – | ₹21000 |
₹21000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹31000 |
₹21000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹41000 |
पालनहार योजना के लाभार्थियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर सहायता राशि :-
हथलेवा राशि | प्रोत्साहन राशि | कुल राशि |
₹21000 | – | ₹21000 |
₹21000 | ₹10000 (अगर कन्या 10वीं पास है) | ₹31000 |
₹21000 | ₹20000 (अगर कन्या स्नातक पास है) | ₹41000 |
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कन्या को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन कैसे करना है? इस बारे में इस लेख के अंत में पूर्ण रूप से बताया गया है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें. आवेदन करने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. सभी जानकारी सही पाए जाने पर लाभार्थी के बैंक खाते में एकमुश्त सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹31000 की आर्थिक सहायता दी जाती है.
- इसके अलावा शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना के लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर ₹21000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है.
- कन्या के 10वीं पास होने पर ₹10000 और स्नातक पास होने पर ₹20000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है.
- इस योजना के लिए 4800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान के तहत अब तक 48,269 लाभार्थियों को 165 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है.
- वर्ष 2021-22 में 9,390 लड़कियों को 39.03 करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की गई थी.
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?
- इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी ही उठा सकते हैं.
- इसके अलावा आवेदक कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को ही दिया जाएगा.
- अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवार
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार
- अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
- दिव्यांग व्यक्ति (आयकर दाता नहीं हो)
- दिव्यांग व्यक्ति को आवेदन के समय 40% या इससे अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- आर्थिक रुप से कमजोर विधवा महिला
- विधवा महिला के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक की आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नही होना चाहिए.
- महिला खिलाड़ी (स्वयं अथवा माता – पिता आयकर नहीं हो)
- पालनहार योजना के लाभार्थी
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति
- आधार कार्ड की प्रति
- मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रति
- पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (विधवा महिला के केस में)
- आय प्रमाण पत्र की प्रति (विधवा / पालनहार / दिव्यांग / महिला ख़िलाड़ी के केस में)
- ध्यान रहे वार्षिक आय सभी स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- विधवा पेंशन का पी.पी.ओ (अगर विधवा महिला पेंशनधारी है)
- राज्य स्तर प्रतियोगिता में पदक जीतने का प्रमाण पत्र (महिला ख़िलाड़ी के केस में)
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति
- शादी प्रमाण पत्र की प्रति
- जन आधार / भामाशाह कार्ड की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल कार्ड / अंत्योदय कार्ड / आस्था कार्ड की प्रति
- मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) की प्रति
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है. ताकि, राज्य के गरीब परिवारों को बेटी के विवाह पर आर्थिक सहायता मिल सके.
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
योजना का लाभ | राज्य के निर्धन परिवारों को बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान ऑफिशियल वेबसाइट | sje.rajsthan.gov.in |
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आवेदन करने से पहले ध्यान दे !
- इस योजना के लिए आवेदन केवल कन्या के माता-पिता या संरक्षक ही कर सकते हैं.
- आवेदन विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि के 6 माह पश्चात तक किया जा सकेगा.
- विवाह के बाद आवेदन करने पर, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा.
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 का लाभ लेने के लिए सम्बंधित दस्तावेजों के साथ आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र / SSO आईडी से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन पूर्णत: नि:शुल्क है. आवेदन करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदक के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.
आवेदन करने के लिए क्लिक करे
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan Helpline Number / Tollfree Number
इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
- टोल फ्री नंबर –181
FAQ
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की हैं. इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए ₹31000 से लेकर ₹51000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा या स्वयं की ई मित्र / SSO आईडी से खुद आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बारे में और अधिक जानने के लिए इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को ₹21000 से लेकर ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. अगर कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. अगर कन्या स्नातक पास है तो ₹20000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.
राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटियों की शादी पर ₹31000 से लेकर ₹51000 तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है. अधिक जानकारी के लिए इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें.
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