Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2023: राजस्थान विकलांग पेंशन योजना पंजीकरण, पात्रता

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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसी भी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्ति जैसे अंधता, अल्पष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक मंदता, बौनापन, हिजड़ापन आदि से ग्रसित लोगों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत विशेष रूप से योग्यजन व्यक्ति को हर माह पेंशन मुहैया कराई जाती है. 

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि. इसलिए आप इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े.

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2023

राजस्थान सरकार ने 29 नवंबर 1965 को राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के मकसद से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपी है. 

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्ति अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं. इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana की शुरुआत की है. 

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान के तहत राज्य के किसी भी उम्र के विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक मंदता, बौनापन, हिजड़ापन आदि रोग से ग्रसित है उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है ताकि ऐसे व्यक्ति बिना किसी पर निर्भर हुए बगैर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें. 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन आयु के अनुसार प्रदान की जाती है. जो इस प्रकार है :-

  • अगर दिव्यांग महिला की उम्र 55 वर्ष से कम है तो, उन्हें प्रतिमाह 750 रूपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. 
  • अगर दिव्यांग पुरुष की उम्र 58 वर्ष से कम है तो, उन्हें भी प्रतिमाह 750 रूपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. 
  • अगर दिव्यांग महिला की उम्र 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है तो, उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी.
  • अगर दिव्यांग पुरुष की उम्र 58 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है तो, उन्हें भी हर महीने 1000 रूपये की राशि दी जाएगी. 
  • अगर दिव्यांग महिला और पुरुष की उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो, उन्हें हर माह राज्य सरकार की तरफ से 1250 रूपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे.
  • इसके अलावा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित महिला या पुरुष को 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. 
  • 55 वर्ष से कम आयु की विशेष योग्यजन महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पुरुष को प्रतिमाह 750 रूपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. 
  • 55 वर्ष से अधिक आयु की विशेष योग्यजन महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन पुरुष को प्रतिमाह 750 रूपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. 

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन कैसे करना है? इस बारे में इस लेख के अंत में बताया गया है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें. आवेदन होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. सभी जानकारी सही पाए जाने पर, लाभार्थी के बैंक खाते में हर माह पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी. 

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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य

  • Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Rajasthan के तहत 
    • 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750 हर माह प्रदान किये जाते है. 
    • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000 हर माह प्रदान किये जाते है. 
    • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250 हर माह प्रदान किये जाते है. 
    • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500 हर माह प्रदान किये जाते है. 
  • जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत 1965 में विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए की गई थी. ताकि ऐसे व्यक्ति अपना जीवन बिना किसी दुश्वारी के सही ढंग से व्यतीत कर सके. 

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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है? 

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के विकलांग महिला या पुरुष को ही दिया जाएगा. 
  • किसी भी आयु के विकलांग व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता आदि रोग (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो. 
  • प्राकृतिक रूप से बौनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामले में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो) से ग्रसित व्यक्ति
  • प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित व्यक्ति
  • आवेदक की वार्षिक आय (सभी स्त्रोतों से) 60,000 रूपये से कम होनी चाहिए. 
  • नोट बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी परिवार और सहरिया, कथौडी, खैरवा जाति के विशेष योग्यजनो को आय संबंधित शर्त में छूट प्रदान की गई है. 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता 
  • विकलांग प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक का)
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • जन-आधार / भामाशाह कार्ड 

Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana के मुख्य बिंदु

योजना का नाममुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
किसने आरंभ कीराजस्थान सरकार ने
लाभार्थी

दिव्यांग व्यक्ति

लाभ

हर माह पेंशन उपलब्ध कराना

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑफिशियल वेबसाइटssp.rajasthan.gov.in

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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

Rajasthan SSP 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क ₹33 निर्धारित किया गया है. जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है. आवेदन पूर्ण होने के बाद मात्र 90 दिनों के अंदर सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके पेंशन को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा और लाभार्थी के बैंक खाते में हर माह पेंशन का भुगतान होता रहेगा. 

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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana Helpline Number / Tollfree Number

इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं.

  • टोल फ्री नंबर –181

  • फ़ोन नंबर – 0141-5111007, 5111010, 2740637

  • ईमेल आईडी – [email protected]

FAQ

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना कब शुरू हुई?

राजस्थान सरकार ने 29 नवंबर 1965 को राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मकसद से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की थी.

राजस्थान में विकलांग पेंशन कितनी है?

राजस्थान सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आयु के अनुसार प्रतिमाह 750 रूपये से लेकर 1500 रूपये तक पेंशन मुहैया कराई जाती है.

राजस्थान में विकलांगों के लिए क्या सुविधा है?

राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों को हर माह 750 रूपये से लेकर 1500 रूपये तक की पेंशन प्रदान करती है.

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए?

इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए. तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे.

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र क्या होनी चाहिए?

राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की है. इसलिए किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ ले सकते है. शर्त यह है कि आवेदक के पास विकलांगता सर्टिफिकेट 40% या उससे अधिक का होनी चाहिए.

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