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Palanhar Yojana Rajasthan 2023: राजस्थान सरकार ने 2005 में में पालनहार योजना का शुभारंभ किया गया था. इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जो अनाथ हो चुके हैं यानी जिनक माता-पिता नहीं है और उस बच्चे की देखभाल उसके निकटतम रिश्तेदारो में से या परिवार वालों में से या कोई अपरिचित व्यक्ति कर रहा हो तो राज्य सरकार की ओर से Palanhar Yojana के तहत उस अनाथ बच्चे के लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. आज के इस लेख में हम आपको पालनहार योजना से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि. इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.
पालनहार का क्या मतलब है?
बालक / बालिकाओं की देखभाल करने वाले को पालनहार कहा गया है.
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Rajasthan Palanhar Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी. इस योजना के तहत जिस बच्चे के माता-पिता नहीं है और वो बच्चा अपने किसी ना किसी रिश्तेदारो में से या परिवार वालो में से या किसी अपरिचित व्यक्ति की देखभाल में रहता हो तो राजस्थान की सरकार उस अनाथ बच्चे को शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी. शुरुआत में पालनहार योजना के तहत केवल अनाथ बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया था.
लेकिन बाद में इस योजना के तहत उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिनके माता या पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है. इसके अलावा विधवा पेंशन पाने वाले माताओं की संतानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. उन माताओं की संतानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने पुनर्विवाह किया हो लेकिन विधवा हो चुकी हो. जिन बच्चों के माता-पिता एचआईवी / एड्स से पीड़ित है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा. विकलांग माता या पिता के बच्चों को और तलाकशुदा महिला के बच्चों को भी इस योजना का पूर्ण लाभ दिया जाएगा.
Rajasthan Palanhar Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से :-
- 0 – 6 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिमाह 500 रूपये दिए जाएंगे.
- 6 – 18 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिमाह 1000 रूपये दिए जाएंगे.
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपने वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीद सकें।
Rajasthan Palanhar Yojana का उद्देश्य
पालनहार योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उनको अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पालनहार योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है
- अनाथ बच्चे.
- ऐसे बच्चे जिनके माता / पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली हो.
- विधवा पेंशन पाने वाली माताओ की संतानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
- ऐसी माताएं जिन्होंने पुनर्विवाह किया हो लेकिन विधवा हो चुकी हो उनके बच्चे को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.
- ऐसे बच्चे जिनके माता / पिता एचआईवी / एड्स / कुष्ठ रोग से पीड़ित हो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चो को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा.
- विशेष योग्यजन माता / पिता के बच्चे
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे
पालनहार योजना की पात्रता
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- पालनहार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- पालनहार और बच्चा कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में रहता हो.
श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेज
- अगर बच्चा अनाथ है तो उसके माता – पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
- मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा पाने वाली माता / पिता के दण्डादेश की प्रति होना आवश्यक है.
- विधवा पेंशन पाने वाली माताओं को विधवा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ) के प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- पुनर्विवाह विधवा माताओं को अपने बच्चे के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के समय पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- एचआईवी / एड्स से पीड़ित माता / पिता का ए.आर.टी. सेंटर द्वारा जारी किया गया ए.आर.डी डायरी / ग्रीन कार्ड.
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता का सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र.
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे को इस योजना में शामिल करने के लिए नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- विकलांग माता / पिता को 40% या अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. तभी उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा.
- तलाकशुदा महिला को तलाक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
पालनहार द्वारा जमा कराए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज
- 0 – 3 वर्ष तक के बालक / बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण / शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है लेकिन 3 – 6 वर्ष तक के बालक / बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण / शिक्षा हेतु विद्यालय जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- 6 – 18 वर्ष तक बालक / बालिका का विद्यालय या व्यवसायिक शिक्षा हेतु किसी संस्थान में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र (विधवा /परित्यक्ता / तलाकशुदा / एवं बी.पी.एल श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले नहीं है)
- पालनहार का भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
Rajasthan Palanhar Yojna के मुख्य विंदु
योजना का नाम | पालनहार योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 8 फरवरी 2005 को |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
किस मंत्रालय के देखभाल में चलाई जा रही हैं | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के बेसहारा और अनाथ बच्चे |
योजना को लागू करने का उद्देश्य | बेसहारा बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना |
योजना का लाभ |
|
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
पालनहार योजना 2023 के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका ऑफलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।
पालनहार योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
Palanhar Yojana Application Status यानी आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- Palanhar Yojana and Beneficiaries Information (Know about your application status) पर क्लिक करना है. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.
- अब आप Application Status का विकल्प चुने.
- भुगतान वर्ष का चयन करें
- अपना आवेदन क्रमांक या एस आर डी आर नंबर दर्ज करें
- इसके बाद आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
राजस्थान पालनहार योजना की भुगतान की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट पर जाना है और Palanhar Payment Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा.
- इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
पालनहार योजना के लाभार्थियों की सूची देखने का तरीका
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- Palanhar Yojana and Beneficiaries Information (Beneficiaries List) पर क्लिक करना है. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा.
- क्षेत्र का प्रकार चुनें
- जिला चुनें
- भुगतान वर्ष का चयन करें
- इसके बाद खोजे के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने Rajasthan Palanhar Yojana के लाभार्थियों की सूची आ जाएगी.
Palanhar Yojana Renewal 2023
पालनहार योजना का रिन्यूअल करने के लिए अपने नज़दीकी ईमित्रा केंद्र पर संपर्क करे.
Palanhar Yojana Helpline Number
यदि आप इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 01412226604 है।
FAQ
अनाथ बच्चे
न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
एड्स पीडित माता/पिता की संतान
कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
विकलांग माता/पिता की संतान
तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
कृपया थोड़ा रुकें। भामाशाह में अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है ।
पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
