Parivarik Labh Yojana 2023: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति

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Parivarik Labh Yojana

सरकारी स्कीमों के तहत देश के करोड़ों लोगों को सहायता राशि दी जा रही है और कई स्कीमें राज्यों की सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं. ऐसी ही एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) है. यदि किसी परिवार में कमाने वाला एक शख्स है और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उस परिवार को इस योजना के तहत 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता देती है. इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.

आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मुहैया कराएगे… जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ है, इस योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करे आदि. यदि आप भी यूपी पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े. 

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana

1 अप्रैल 2015 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का शुभारंभ किया था. इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है.  इस योजना के तहत उन गरीब परिवारों को 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके परिवार में कमाने वाला एक शख्स हो और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाये. इसलिए इस योजना को मृत्यु लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Parivarik Labh Yojana) का उद्देश्य 

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाले बहुत से परिवारों में परिवार का पालन पोषण करने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसे मुखिया भी कहते है उसकी कमाई पर ही पूरा परिवार निर्भर होता है अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है।

इस सभी परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन गरीब परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है राज्य सरकार उन परिवार को 30,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Parivarik Labh Yojana) के लाभ

  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्ही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
  • इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता देती है.
  • ये धनराशि (30,000 रूपये) एकमुश्त लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है. 
  • ये धनराशी आवेदनकर्ता (पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या अविवाहित पुत्री या आश्रित माँ-बाप) को आवेदन से 45 दिन भीतर ही मिल जाती है।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के गरीब परिवार ले सकते है. 
  • पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से गरीब परिवारों को इस स्कीम के तहत लाभ मिलता रहेगा।

जनपद वार लाभार्थियों का विवरण 

जिले का नाम लाभार्थियों की संख्या 
आगरा 15464
अलीगढ़ 7362
इलाहाबाद 17262
अम्बेडकर नगर 4307
अमेठी 8601
अमरोहा 9280
औरैया 4739
आजमगढ़ 7735
बागपत 3664
बहराइच 7954
बलिया 5338
रामपुर 5799
बाँदा 5866
बाराबंकी 12714
बरेली 9686
बस्ती 5985
भदोही 3442
बिजनौर 15007
बदांयू 10850
बुलंदशहर 14000
चंदौली 5001
चित्रकूट 3005
देवरिया 7933
एटा 4598
इटावा 6117
फैज़ाबाद 7630
फर्रुखाबाद 6062
फतेहपुर 7881
फ़िरोज़ाबाद 10121
गौतमबुद्ध नगर  2895
गाजियाबाद 4317
गाजीपुर 4698
गोंडा 8788
गोरखपुर 11900
हमीरपुर 3574
हापुड़ 3588
हरदोई 14097
हाथरस 3143
जालौन 5914
जौनपुर 3231
झाँसी 6910
कन्नोज 7220
कानपुर देहात 9914
कानपुर नगर 18586
कासगंज 4477
कौशांबी 10413
खेडी 26717
कुशीनगर 6296
ललितपुर 4709
लखनऊ 14108
महाराजगंज 8779
महोबा 3408
मैनपुरी 9942
मथुरा 7111
मऊ  2415
मेरठ 11157
मिर्ज़ापुर 8537
मुरादाबाद 15170
मुज़फ्फरनगर 7827
पीलीभीत 12211
प्रतापगढ़ 11291
रायबरेली 14452
रामपुर 10066
सहारनपुर 14673
संभल 10782
संत-कबीर नगर 3828
शाहजहाँपुर 13775
शामली 6887
श्रावस्ती 1682
सिद्धार्थनगर 5085
सीतापुर 17401
सोनभद्र 3349
सुल्तानपुर 8020
उन्नाव 8882 
वाराणसी 9256

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP Parivarik Labh Yojana) की पात्रता

प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो लोग राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करना जाते हैं , उन्हें आवेदन करने से पहले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता को पूर्ण रूप से पूरा करना होगा।

  • आवेदनकर्ता यूपी का निवासी होना चाहिए.
  • शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • इसक अलावा मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को ही दिया जाएगा जिनके मुखिया (जिसकी आमदनी पर पूरा परिवार निर्भर हो) की मृत्यु हो चुकी है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो.
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मुखिया की मृत्यु की तिथी के एक वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है. 

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Parivarik Labh Yojana)  के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PM kisan samman nidhi yojana के मुख्य बिंदु

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम)
किसके द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा  
किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है समाज कल्याण विभाग द्वारा
योजना का उद्देश्य यदि किसी परिवार में एकमात्र कमाने वाला ब्यक्ति हो, तो पूरा परिवार उसी पर निर्भर हो जाता है । यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। ऐसे गरीब असहाय परिवार अपने आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल सकें, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ किया गया है।
योजना का लाभइस योजना के तहत गरीब परिवारों को 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है
योजना के लिए पात्रता 
  • यूपी का निवासी होना आवश्यक है
  • शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • मृतक मुखिया (जिसकी आमदनी पर पूरा परिवार निर्भर हो) की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो.
  • मुखिया की मृत्यु की तिथी के एक वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है. 
योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए आवेदन जारी है 
आवेदन करने की अंतिम तिथी अभी तक घोषित नहीं हुई है
ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in

फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें

  • फॉर्म केवल अंग्रेजी में ही भरा जायेगा. 
  • आवेदन के वक़्त आपको राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा अगर आप सहकारी बैंक के खाते का विवरण देते है तो वो मान्य नहीं होगा क्यूंकि सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है.
  • केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा अगर मान्यता प्राप्त अस्पताल से बना हो या नगर पंचायत से बना हो या तहसील से बना हो. 
  • फॉर्म भरते वक़्त आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति यानी स्कैन किये हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होगे. 
  • फोटो और हस्ताक्षर या अंगूठे निशान का साइज़ 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होने चाहिए.
  • आवेदनकर्ता (पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या अविवाहित पुत्री या आश्रित माँ-बाप) का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  • आवेदन करते वक्त फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा.

आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

शासनादेश

Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?

स्टेप 1 –

सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा.  

स्टेप 2 –Rashtriya Parivarik Labh Yojana

नया पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करे. इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा. 

स्टेप 3 –उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

  • इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे. 
  • फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट-आउट लेकर सम्बंधित दस्तावेज़ (फॉर्म भरते वक़्त अपने जो दस्तावेज़ जमा करे) की फोटोकॉपी के साथ इसे 3 दिन के भीतर उप-जिलाधिकारी यानी एसडीएम कार्यालय में जमा करा दे. 
  • इस फॉर्म को जमा करने के बाद उप-जिलाधिकारी यानी एसडीएम कार्यालय की तरफ से आपको ‘कंप्यूटर जनरेटेड’ रसीद दी जाएगी.  इस तरह आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा.    
  • इसके बाद उप-जिलाधिकारी 15 दिन के भीतर आपके आवेदन की जांच करेगे और आवेदन सही पाए जाने पर 45 दिन के भीतर आपके खाते में राशि ट्रान्सफर कर दी जाएगी. 

नोट – अगर आपको खुद से फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये फॉर्म भरवा सकते है.

Parivarik Labh Yojana Check Status (आवेदन की स्थिति कैसे देखे)

जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है और जानना चाहता है तो आप नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करके जान सकते है. 

स्टेप 1 –

सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा.  

स्टेप 2 –Parivarik Labh Yojana Check Status

आवेदन पत्र की स्थिति  वाले ऑप्शन पर क्लिक करे. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा. 

स्टेप 3 –Parivarik Labh Yojana Check Status

  • अपना जिला चुने.
  • आवेदन के वक़्त आपको जो अकाउंट / रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ था उसे दर्ज करे और फिर सर्च बटन पर क्लिक करे.   
  • जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी. इस तरह से आप अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते है.  

UP Parivarik Labh Yojana Helpline Number / Toll Free Numberपारिवारिक लाभ योजना

यदि आप पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है। या फिर आप उप-जिलाधिकारी यानी एसडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकते है. 

FAQ

पारिवारिक लाभ का पैसा कितने दिन में आता है?

पारिवारिक लाभ योजना का पैसा आवेदन की तिथी से 45 दिनों के भीतर आ जाता है.

पारिवारिक लाभ स्टेटस कैसे चेक करें?

सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा. फिर आपको आवेदन पत्र की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना जिला चुनना होगा और रजिस्ट्रेशन / अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा. फिर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा. अब आपके सामने आवेदन पत्र की स्थिति आ जाएगी.

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कब शुरू की गई?

1 अप्रैल 2015 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का शुभारंभ किया था

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