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मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 आवेदन फॉर्म, लाभ व पात्रता: MP Prasuti Sahayata Yojana Registration Form PDF

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MP Prasuti Sahayata Yojana

MP Prasuti Sahayata Yojana 2023

मध्य प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है. इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने साल 2004 में की थी और वर्तमान में इस योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है.

इस योजना के तहत गर्भवती महिला को 16,000 रूपये की आर्थिक सहायता दो किश्तों में मुहैया कराई जाती है –

किश्तशर्तराशि
प्रथम किश्तगर्भावस्था का पंजीकरण प्रथम तीन महीनो में करवाये जाने पर4,000 रूपये
द्वितीय किश्त(1) शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा
(2) नवजात शिशु को संस्थागत जन्म उपरांत शीघ्र स्तनपान व पंजीयन कराने पर तथा
(3) शिशु को BCG, OPV व Hep B टीकाकरण कराने पर
12,000 रूपये
कुल राशि16,000 रूपये

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पात्र गर्भवती महिला को प्रथम किश्त की ₹4000 की राशि में से ₹3000 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिए जाते है तथा शेष ₹1000 की राशि का भुगतान MP Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत किया जाता है.

इसके अलावा दूसरी और तीसरी बार गर्भधारण करने पर महिला को प्रथम किश्त की संपूर्ण राशि यानी ₹4000 का भुगतान प्रसूति सहायता योजना से ही किया जाता है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को प्रसूति सहायता योजना एमपी के अंतर्गत आवेदन करना होगा. आवेदन कैसे करना है और आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन करने के लिए कौन-कौन पात्र हैं. इन सभी की जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताई गई है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.

MP Prasuti Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देकर महिला व शिशु के स्वास्थ्य हेतु नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है. इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति (गर्भावस्था) की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति करके, माता एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना भी शामिल है.

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एमपी प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?

  • 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएं एवं प्रसूतायें
  • आवेदक महिला असंगठित श्रमिक होनी चाहिए.
  • प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव (डिलीवरी) होने की स्थिति में ही मिलेगी.
  • प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम तीन जीवित बच्चो की प्रसूति तक ही दिया जाएगा.

असंगठित श्रमिक कौन होते है

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिको को 4 श्रेणी में बाँटा है. जो इस प्रकार है –

  1. व्यवसाय श्रेणी: छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, हिस्सा साझा करने वाले, मछुआरे, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, चमड़े के कारीगर, बुनकर, कारीगर, नमक मजदूर, शुगर मिल या तेल मिल पर कम करने वाले श्रमिक आदि
  2. रोजगार श्रेणी: संलग्न खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनुबंधी और दैनिक मजदूर, फैक्ट्री वर्कर / मजदूर आदि.
  3. विशेष श्रेणी: ताड़ी बनाने वाले, सफाईकर्मी, सिर पर भार ढ़ोने वाले, पशु चालित वाहन वाले श्रमिक आदि.
  4. सेवा श्रेणी: घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार-पत्र विक्रेता आदि.

उपरोक्त चारों श्रेणी में शामिल सभी श्रमिक असंगठित श्रमिक कहलाते हैं.

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता (आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • संबल कार्ड

ये भी पढ़े >> संबल कार्ड कैसे बनाये

Prasuti Sahayata Yojana MP Highlights

योजना का नामप्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश
किसने आरंभ कीमध्य प्रदेश सरकार ने
कब आरंभ की गईसाल 2004 में
किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश
लाभराज्य की असंगठित श्रमिक महिलाओं की सुरक्षित प्रसव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटlabour.mp.gov.in

Prasuti Sahayata Yojana MP 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
  • मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म में मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें और संबंधित दस्तावेजों के साथ अटैच करके अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर स्वयं / अपने क्षेत्र की आशा के माध्यम से जमा करा दें.
  • इस प्रकार आपका प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन पूर्ण हो जाएगा.
FAQ
गर्भवती महिलाओं को ₹ 16000 कैसे मिलते हैं?

गांव और शहरी क्षेत्रों में सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत असंगठित श्रमिक गर्भवती महिलाओं को ₹16000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों के भीतर आवेदन फॉर्म भरकर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जमा कराना होगा.

मध्यप्रदेश में डिलीवरी होने पर कितने पैसे मिलते हैं?

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत राज्य के गांव और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी असंगठित श्रमिक गर्भवती महिलाओं को ₹16000 की राशि दो किश्तों में प्रदान की जाती है. ₹16000 में से ₹4000 की राशि डिलीवरी से पहले मुहैया कराई जाती है और बाकी की ₹12000 की राशि डिलीवरी के बाद मुहैया कराई जाती है.

मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं को कितना पैसा मिलता है?

प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिला को गर्भावस्था के दौरान 16 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

श्रमिक कार्ड से गर्भवती महिला को क्या फायदा है?

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित श्रमिक महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत असंगठित श्रमिक महिला को गर्भावस्था के दौरान दो किश्तों में ₹16000 की राशि प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ अधिकतम 3 जीवित बच्चो की प्रसूति तक लिया जा सकता है.

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