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Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में जुताई, बीज बुवाई, फसल कटाई जैसे कठोर कार्य कृषि यंत्रों की वजह से आसानी से हो जाते हैं. इसके अलावा कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है लेकिन अधिकतर किसान आर्थिक तंगी के कारण इन कृषि यंत्रों को खरीद नहीं पाते हैं. ऐसे किसानों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा हस्त चलित, शक्ति चलित, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित जैसे अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों के क्रय (खरीद) पर किसानों को 40% से लेकर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है. जो इस प्रकार है :-
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्र के क्रय (खरीद) पर राज्य सरकार द्वारा लागत राशि का 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
- इसके अलावा अन्य किसानो को कृषि यंत्र के क्रय (खरीद) पर राज्य सरकार द्वारा लागत राशि का 40% तक का अनुदान मिलता है.
हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि “राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लागू होने से कृषि का काम आसान हो रहा है साथ ही किसानों पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि गत 4 वर्षों में 43 हजार 396 किसानों को कृषि यंत्रों के क्रय पर 91 करोड़ 44 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है. उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा“
अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को मिल रहा 50 प्रतिशत तक का अनुदान
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी अनुदान योजना के अंतर्गत पावर टिलर्स, स्वचालित यंत्र, विशिष्टिकृत स्वचालित यंत्र जैसे अनेकों उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा लागत राशि की 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है.
अनुदान का विवरण
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023 के अंतर्गत अनुदान का विवरण इस प्रकार है :-
- यंत्र का नाम – सीड ड्रिल / सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
- हॉर्सपावर रेंज – 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
- SC / ST / लघु / सीमान्त व महिला किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 – 28,000 रूपये जो भी कम हो
- अन्य श्रेणी के किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 – 22,400 रूपये जो भी कम हो
- यंत्र का नाम – डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो
- हॉर्सपावर रेंज – 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
- SC / ST / लघु / सीमान्त व महिला किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000 – 50,000 रूपये जो भी कम हो
- अन्य श्रेणी के किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000 – 40,000 रूपये जो भी कम हो
- यंत्र का नाम – रोटोवेटर
- हॉर्सपावर रेंज – 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
- SC / ST / लघु / सीमान्त व महिला किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000 – 50,400 रूपये जो भी कम हो
- अन्य श्रेणी के किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000 – 40,300 रूपये जो भी कम हो
- यंत्र का नाम – मल्टी क्रॉप थ्रेसर
- हॉर्सपावर रेंज – 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
- SC / ST / लघु / सीमान्त व महिला किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 – 2,50,000 रूपये जो भी कम हो
- अन्य श्रेणी के किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000 – 2,00,000 रूपये जो भी कम हो
- यंत्र का नाम – रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर
- हॉर्सपावर रेंज – 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
- SC / ST / लघु / सीमान्त व महिला किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 – 75,000 रूपये जो भी कम हो
- अन्य श्रेणी के किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000 – 60,000 रूपये जो भी कम हो
- यंत्र का नाम – चिजल प्लाऊ
- हॉर्सपावर रेंज – 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक
- SC / ST / लघु / सीमान्त व महिला किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 – 20,000 रूपये जो भी कम हो
- अन्य श्रेणी के किसान हेतु अनुदान – मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000 – 16,000 रूपये जो भी कम हो
नोट –
उपरोक्त कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर / पावर टिलर / शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है.
इसके अलावा अन्य सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप मिलेगा.
एन.एफ.एस.एम. (गेहूं एवं दलहन) योजनान्तर्गत रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रोप थ्रेसर, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क प्लो इत्यादि कृषि यंत्रों पर एस.एम.ए.एम. योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय है।
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए किसानों को राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है?, आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी? इन सभी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
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राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana के तहत राज्य के किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर श्रेणी-वार 40% से लेकर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
- योजना के अंतर्गत पावर टिलर्स, स्वचालित यंत्र, विशिष्टिकृत स्वचालित यंत्र जैसे अनेकों उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर राज्य सरकार की तरफ से लागत राशि का 50% तक का अनुदान मिलता है.
- वही अन्य किसानों को लागत राशि का 40 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त होता है.
- इस योजना के तहत गत 4 वर्षों में 43 हजार 396 किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 91 करोड़ 44 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है.
- इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कृषि बजट घोषणा 2023-24 में एक लाख किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 250 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है.
- गौरतलब है कि कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेती के कठिन कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं जैसे जुताई, बीज बुवाई, फसल कटाई आदि.
- इसके अलावा कृषि यंत्रो के इस्तेमाल से श्रम और समय की भी काफी बचत होती है. साथ ही फसलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि होती है और किसानों की आय में भी इजाफा होता है.
- ऐसे किसान जो आर्थिक तंगी के कारण कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ थे उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है. जी हां, इस योजना के लागू होने से आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी बड़ी आसानी से खेती के लिए कृषि यंत्रों की खरीद कर पाएंगे और उन पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा.
- राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान को राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? इस बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें.
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Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana का मुख्य उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत हस्त चलित, शक्ति चलित, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित जैसे अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों के क्रय पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों पर आर्थिक भार भी नही पड़ेगा और कृषि का काम आसान हो जाएगा. साथ ही फसल के उत्पादन में वृद्धि होने से उनकी आय में भी इजाफा होगा.
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए कौन-कौन पात्र है?
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए.
- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो या नोशनल शेयर धारक हो.
- ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
- ट्रैक्टर का पंजीकरण परिवार के अन्य सदस्य के नाम है तो, इस स्थिति में उस सदस्य (ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन धारक) द्वारा इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से देना होगा कि यदि उसके नाम पंजीयन के आधार पर ट्रैक्टर चालित यंत्र खरीदा जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी.
राजस्थान कृषि सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है)
- बैंक खाता (जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड से लिंक होना चाहिए)
- अगर आपका बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से अपना बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक करा लें.
- ट्रैक्टर चलित यंत्र पर सब्सिडी लेने हेतु ट्रैक्टर की आर.सी होना आवश्यक है.
- अगर आप लघु एवं सीमांत कृषक है तो आपको आवेदन के समय लघु एवं सीमांत कृषक सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से देना होगा.
- जमाबंदी नकल (6 माह से अधिक पुरानी ना हो)
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Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana Highlights
योजना का नाम | राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है | कृषि विभाग, राजस्थान |
लाभ | किसानों को कृषि यंत्रो पर 40 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | rajkisan.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको राज किसान साथी पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा.

- होम पेज पर आने के बाद आपको किसान/नागरिक लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा.

- आवेदक का जनाधार नंबर दर्ज करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

- सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको किसान के परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे.
- अब आवेदक का चयन करें.
- आवेदक का चयन करने के बाद ओटीपी भेजें के बटन पर क्लिक करें.
- अब आवेदक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा.
- ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करें.
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद आवेदक किसान की पर्सनल डिटेल स्क्रीन पर शो होगी.
- अब आपको Verify your Mobile No… के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- Save & Next के बटन पर क्लिक करके आगे बढे.
- Save & Next बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आवेदक किसान के जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते की डिटेल शो होगी.
- चेक-बॉक्स पर टिक करे और Confirm बटन पर क्लिक करें.

- अब आपको आवेदन के लिए क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना है.

- कृषि सब्सिडी सेवाएं के विकल्प पर क्लिक करें.

- अब Subsidy on Farm implements के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- जैसे ही आप Subsidy on Farm implements के ऑप्शन पर क्लिक क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी दिशा निर्देश लिखे हुए आएंगे.
- चेक बॉक्स पर टिक करे और Next के बटन पर क्लिक करे.
- अब आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें.
- आवेदन पूर्ण होने के बाद आवेदन की रसीद का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख ले.
- अब आवेदन की रसीद के साथ संबंधित दस्तावेजों को अटैच करके अपने जिले के कृषि विभाग में जमा करा दें.
- नोट :-
- अगर आपको खुद से आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदीकी किसी भी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदन की रसीद जरूर प्राप्त करें.
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- कृषि कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी.
- सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपका आवेदन फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा.
- इसके बाद कृषि कार्यालय से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद कृषि यंत्रों की खरीद करनी होगी.
- ध्यान रहे कृषि यंत्रों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करें
- कृषि यंत्र खरीद की स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश / आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी.
- अधिकृत / पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता / विक्रेता से ही कृषि यंत्र खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा.
- कृषि यंत्र खरीदने के बाद 45 दिन के अंदर खरीदे गए यंत्र की बिल की स्वत: हस्ताक्षरित प्रति ई-मित्र केंद्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी.
- इसके बाद किसान के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके जनाधार वाले बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा. अत: सुनिश्चित कर लें की जनाधार में दिया गया बैंक खाता सही व चालू स्थिति में हो.
- आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक ही बार अनुदान दिया जाएगा.
- इसके अलावा एक वर्ष में अलग-अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा.
Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राज किसान साथी पोर्टल पर विजिट करना होगा.

- राज किसान साथी पोर्टल पर जाने के बाद किसान >> आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक करें.

- अब सब्सिडी, एग्रीकल्चर, फार्म इंप्लीमेंट्स का विकल्प चुने और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें.
- एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- जैसे ही आपका सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो, आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी.
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.
Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana Helpline Number / Tollfree Number
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
- ईमेल आईडी – [email protected]
- फोन नंबर – 0141-2927047 / 0141-2922613 / 0141-2922614
FAQ
राजस्थान सरकार राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत थ्रेसर पर 40% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है.
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन कैसे करना है, इस बारे में हमने आर्टिकल में विस्तार से बताया है इसलिए आप हमारे आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें.
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 50% तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है.
राजस्थान सरकार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत रोटावेटर पर 40% से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है.
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