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हमारे भारत देश में दिन-ब-दिन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है. इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकारे भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है. जिनमें से एक है राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना. आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है?, इस योजना के क्या लाभ हैं?, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है? आदि. इसलिए आप इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े.
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana 2023
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब देश का पढ़ा-लिखा युवा बेरोजगार हो जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के बाद देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या में दिन-ब-दिन इजाफा होता जा रहा है. इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती हैं. जो इस प्रकार है :-
- पुरुष लाभार्थी को इस योजना के तहत हर महीने 4000 रूपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है.
- इसके अलावा महिला, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन (दिव्यांग) लाभार्थी को इस योजना के तहत हर महीने 4500 रूपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है.
ध्यान रहे इस योजना का लाभ लाभार्थी अधिकतम 2 साल या रोजगार पाने या स्वयं का रोजगार करने, जो भी पहले हो, तक ले सकता है और जब तक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेता रहेगा उसे प्रतिदिन 4 घंटे प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग / राजकीय उपक्रम में अपनी सेवाएं (इंटर्नशिप) देनी होंगी.
विभाग और कार्य इस प्रकार होंगे :-
विभाग | पद / कार्य |
राजस्व विभाग | पटवारी की सहायता, लिपिकीय व अन्य निर्देशित कार्य |
कृषि विभाग, बागवानी विभाग | कृषि योजनाओं का प्रसार, कृषक सहायता |
पशुपालन विभाग | डेयरी पशुपालन योजनाओं का प्रसार, पशुधन सहायता |
आयुर्वेद विभाग | चिकित्सा, कंपाउंडर सहायता |
सर्किट हाउस | रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग |
सहकारी विभाग | ग्राम सेवा सहकारी समिति कृषि ऋण आदान प्रदान में सहायता |
शिक्षा विभाग | प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयो में अध्यापन |
तकनीकी शिक्षा विभाग | पॉलिटेक्निक, आईटीआई में अध्यापन |
रोजगार विभाग | करियर काउंसलिंग में सहायता |
जलदाय विभाग | जल जीवन मिशन का कार्य |
सार्वजनिक निर्माण विभाग | B.Tech (Civil) द्वारा पर्यवेक्षण |
वन विभाग | वृक्षारोपण पर्यवेक्षण, नर्सरी, वन सुरक्षा |
गृह रक्षा विभाग | होमगार्ड सहायता |
उद्योग विभाग | रोजगार योजनाओं में सहयोग |
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | सूचना सहायक सहायता |
महिला एवं बाल विकास विभाग | आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता की सहायता |
श्रम विभाग | BOCW व CESS में श्रमिक सहायता |
चिकित्सा विभाग | नर्सिंग, बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन में सहायता |
पुलिस विभाग | पुलिस, ट्रैफिक में सहायता |
समाज कल्याण विभाग | पेंशन, छात्रवृत्ति, छात्रावास सहायता |
पर्यटन विभाग | पर्यटक गाइड सहायता |
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | नरेगा में मेट, विभागीय कार्य |
परिवहन विभाग | लिपिकीय कार्य, काउंसलिंग कार्य उडनदस्तो के साथ सहयोग |
आवश्यकतानुसार उपरोक्त सूची में अन्य विभाग भी जोड़े जा सकते हैं. इसके अलावा उपरोक्त कार्य करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण अलग से दिया जायेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को CM Yuva Sambal Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? आवेदक की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इस बारे में इस लेख के अंत में बताया गया है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की मुख्य बातें
- गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का शुभारंभ किया था.
- इस योजना के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने रोज़गार विभाग को सौंपी है.
- इस योजना के तहत पुरुष लाभार्थी को 4000 रूपये और महिला, ट्रांसजेंडर व दिव्यांग लाभार्थी को 4500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को प्रतिदिन 4 घंटे किसी राजकीय विभाग में कार्य (इंटर्नशिप) करना होगा.
- कार्य करने का कौशल प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लाभार्थी को अलग से दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाएगा. इस प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 3 माह की होगी.
- यदि किसी आवेदक ने पहले से ही प्रोफेशनल कोर्स (B.ed, B.Tech, MBBS, B.Sc. Nursing, B.Pharma इत्यादि) में डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल किया है तो ऐसे आवेदक को 3 माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी.
- इंटर्नशिप कर रहे लाभार्थियों को एक विज़िबल पहचान (टीशर्ट, कैप अथवा कोई हर मौसम में पहनी जाने वाली जैकेट) दी जाएगी. इस पर बड़ा स्पष्ट लिखा होगा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लाभार्थी इंटर्न. ड्यूटी के समय इसे पहनना ज़रूरी होगा.
- आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर बेरोज़गारी भत्ता बंद दिया जाएगा.
- लाभार्थी द्वारा इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक (अधिकतम 2 वर्ष) निरंतर जारी रखनी होगी.
- इंटर्नशिप प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवा माह में एक दिवस अनुपस्थित रहते हैं तो इस स्थिति में भत्ता नहीं काटा जाएगा.
- यदि लाभार्थी द्वारा इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा और पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा.
- लाभार्थी को हर महीने की 5 तारीख तक इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य होगा. इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अंतर्गत दावा / क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- जिला रोजगार कार्यालय, पोर्टल पर अपलोड प्रमाण पत्र की जांच कर लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगा.
- बेरोजगारी भत्ता लाभार्थी को अधिकतम 2 साल या रोजगार प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक दिया जाएगा.
- प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने के दौरान किसी प्रकार का रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में लिखित अथवा रजिस्टर्ड डाक / ईमेल के माध्यम से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा. सही समय पर सूचना ना देकर भत्ता प्राप्त करना दंडनीय माना जाएगा.
- राजस्थान सरकार ने प्रति वर्ष अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
- प्रतिवर्ष 1 जुलाई को योग्य उम्मीदवारों का चयन स्वत: पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.
- दो लाख से अधिक योग्य उम्मीदवार होने की स्थिति में, अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी. बाकी बचे हुए युवाओं का चयन आगामी 1 जनवरी को किया जाएगा.
- आवेदन करने के लिए पोर्टल को वर्ष में एक बार 1 अप्रैल से 30 जून तक खोला जाएगा.
- पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे हैं लाभार्थी शेष अवधि (2 वर्षों में से लाभ ले चुके महीनो को घटाने के पश्चात) के लिए इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला भत्ता प्राप्त कर सकेंगे. लेकिन जिन लाभार्थियों ने पहले से ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उन्हें दोबारा से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की मॉनिटरिंग एवं विभागों में इंटर्नशिप के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा.
- रोज़गार विभाग तथा संबंधित जिला कलेक्टर समय-समय पर तथ्यों की जांच करेगे.
सीएम युवा सम्बल योजना का मुख्य उद्देश्य
राजस्थान सरकार बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए यह योजना चला रही है. इसके अलावा सरकारी विभागों में खाली पदों पर बेरोजगार युवकों को लगाया जाएगा क्यूंकि अक्सर विभागों में स्टाफ की कमी की समस्या रहती है. ऐसे में योजना के पंजीकृत योग्य और प्रशिक्षित बेरोजगारों को सेवा का अवसर प्रदान किया जा सकता है. योजना के तहत वेतन दिया जाएगा और छुट्टी भी मिलेगी. अगर देखा जाये तो इस योजना के लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी भी पूरी होगी और बेरोज़गार शिक्षित युवाओ को रोज़गार भी मिलेगा.
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मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के लिए कौन-कौन पात्र है?
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- राजस्थान के अलावा अन्य राज्य की स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने की स्थिति में, महिला इस योजना का लाभ ले सकती है.
- आवेदक किसी राज्य या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए.
- आवेदक के पास स्व-रोजगार नहीं होना चाहिए.
- भत्ता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है.
- आवेदक नजदीकी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए.
- बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण निरंतर जारी रहना चाहिए.
- आवेदक वर्तमान में किसी भी प्रकार का भत्ता / छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो.
- यदि एक परिवार में से एक से अधिक बेरोजगार हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Rajasthan के लिए कौन-कौन पात्र नहीं है?
- ऐसा व्यक्ति जो स्नातक करने के बाद भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहा हो.
- ऐसे बेरोजगार जो किसी अन्य योजना जैसे PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं.
- MNREGA अथवा BOCW में निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- ऐसे बेरोजगार स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक है.
- ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा बर्खास्त किया गया हो या जिसके विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज हैं.
- ऐसा व्यक्ति जो सरकारी / निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो.
- ऐसा व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य योजना के तहत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहा हो
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Yuva Sambal Yojana Rajasthan के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- स्थानीय रोज़गार कार्यालय पंजीकरण
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग प्रार्थी की दशा में)
- निवास प्रमाण पत्र
- राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र
- हाईस्कूल की मार्कशीट (आयु प्रमाण पत्र के रुप में)
- स्नातक की मार्कशीट / डिग्री
- बैंक खाता
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- कौशल प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) प्रमाण पत्र (ऐसे आवेदक जिन्होंने आवेदन से पूर्व ही कौशल प्रशिक्षण / प्रोफेशनल कोर्स किया है)
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
- स्वघोषणा पत्र
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana हाइलाईट्स
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 1 जनवरी 2022 से को |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है | रोज़गार विभाग |
लाभार्थी | राज्य के बेरोज़गार स्नातक पास युवा |
लाभ | बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना पोर्टल | employment.livelihoods.rajasthan.gov.in |
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana PDF Download
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक अपने नजदीकी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID से Login कर Employment Exchange Management System (EEMS) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
- आवेदन करने के लिए क्लिक करें
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
आवेदन की स्थिति आवेदक अपने नजदीकी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID से Login कर देख सकते है.
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए क्लिक करें
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Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Helpline Number / Tollfree Number
इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
- हेल्पलाइन नंबर – 181
FAQ
राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने के लिए गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की थी.
आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹200,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आयु सीमा की बात करें तो सामान्य जाति के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और अनुसूचित जाति / जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला व दिव्यांग आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है.
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की ऑफिशियल वेबसाइट employment.livelihoods.rajasthan.gov.in है.
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