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RTE MP Admission 2023-24
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हैं. ऐसे में जो पैरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 23 मार्च तक जारी रहेगी. MP RTE Admission 2023-24 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कौन-कौन पात्र है, आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी और आवेदन कैसे करना है. इन सभी की जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताई गई है. इसलिए आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
RTE MP Admission 2023 के अंतर्गत कौन-कौन सी कक्षाओ में प्रवेश मिलेगा
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नर्सरी / के.जी.-1 / के.जी.-2 और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये है.
RTE Admission के लाभ एवं विशेषताएं
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 मार्च 2011 से लागू हुआ.
- इस नियम के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा मुहैया कराई जाती है.
- शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है.
- इस नियम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है.
- प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा मिलती है.
RTE MP Admission 2023 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कौन-कौन पात्र है?
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंध रखते हो :-
वंचित समूह :-
- अनुसूचित जाति (एस.सी)
- अनुसूचित जनजाति (एस.टी)
- विमुक्त जाति जैसे बंजारा, हाबुड़ा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी एवं सनोरिया आदि.
- वन भूमि के पट्टा धारी परिवार
- नि:शक्त बच्चे (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार)
- HIV ग्रस्त बच्चे
कमजोर वर्ग :-
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे
- अनाथ बच्चे
- कोविड19 से माता-पिता / अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चे
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आयु-सीमा
- नर्सरी / के.जी.-1 / के.जी.-2 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बालक / बालिका की न्यूनतम उम्र 3 वर्ष और अधिकतम उम्र 5 वर्ष निर्धारित की गई है.
- इसके अलावा कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बालक / बालिका की न्यूनतम उम्र 5+ वर्ष और अधिकतम उम्र 7 वर्ष निर्धारित की गई है.
- आयु की गणना 17 अप्रैल 2023 के आधार पर की जाएगी.
एमपी आरटीई 2023 में आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
वंचित समूह :-
- आधार कार्ड
- बच्चे के पालक या अभिभावक का राशन कार्ड या कोई शासकीय दस्तावेज़ जिसमें एस.सी / एस.टी / विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो. यदि किसी बच्चे के भाई / बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी दस्तावेज के रूप में मान्य होगा.
- यदि बच्चे का पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज़ मान्य होंगे.
- पालक / अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र (वन भूमि के पट्टाधारी परिवार होने की स्थिति में)
- बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र (बच्चे के विकलांग होने की स्थिति में)
- बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र (बच्चे के HIV ग्रस्त होने की स्थिति में)
कमजोर वर्ग :-
- आधार कार्ड
- BPL कार्ड / अंत्योदय कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की स्थिति में)
- यदि बच्चे का पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज़ मान्य होंगे.
- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चे की स्थिति में)
- माता-पिता / अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र (कोविड-19 से माता-पिता / अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्थिति में)
निवास का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बना ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइवर लाइसेंस / बिजली बिल / पानी बिल / या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो मान्य होगा.
- यदि पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज़ मान्य होंगे.
उम्र के संबंध में प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- अगर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो बच्चे की आयु को साबित करने के लिए अस्पताल / सहायक नर्स तथा ए.एन.एम का रजिस्टर रिकॉर्ड या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड या पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व:घोषणा पत्र मान्य होगा.
- ध्यान रहे बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र अपने क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरी स्थानीय निकाय या पंचायत के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा.
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होता है स्कूलों का आवंटन
मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों की 25 फीसद सीटों पर RTE के माध्यम से गरीब और वंचित वर्गो के बच्चो को नि:शुल्क प्रवेश देने के लिए आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रैंडम पद्धति में ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है. ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक द्वारा किया जाता है. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाते है. जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन होता है. उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना होता है.
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महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन शुरू | 13 मार्च 2023 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 23 मार्च 2023 |
आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि | 23 मार्च 2023 |
ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल से पावती की 2 प्रति डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों के साथ निकट के सत्यापन केंद्र (शासकीय जन शिक्षा केंद्र) में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराने की तिथि (बता दें कि शासकीय जन शिक्षा केंद्र “सरकारी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूलों” को कहा जाता है) | 15 मार्च 2023 – 25 मार्च 2023 |
रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन और चयनित आवेदकों को एस.एम.एस द्वारा सूचना भेजने की तिथि | 28 मार्च 2023 |
जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है. उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की तिथि (आवंटन पत्र डाउनलोड करने का लिंक इस आर्टिकल के अंत में दिया गया है) | 31 मार्च 2023 – 10 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित करने की तिथि | 13 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण में स्कूलों की चॉइस को अपडेट करने की तिथि | 13 अप्रैल 2023 – 18 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन | 20 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण में जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है. उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की तिथि (आवंटन पत्र डाउनलोड करने का लिंक इस आर्टिकल के अंत में दिया गया है) | 20 अप्रैल 2023 – 25 अप्रैल 2023 |
आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे.
- आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई जरूरत नहीं है.
- आवेदन प्रक्रिया पूर्णत: नि:शुल्क है.
- एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा.
- ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा और अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है.
- यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम / वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में 3 से कम प्राइवेट स्कूल है तो, 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट होगी.
- आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएं.
- स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली-भांति सुनिश्चित करने के बाद ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें.
- स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपने ग्राम / वार्ड के स्कूलों को प्राथमिकता प्रदान करें. इसके बाद पड़ोस और अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का चयन करें क्योंकि विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों के आवंटन के चांस न्यूनतम होते हैं.
RTE MP Admission 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको MP RTE Admission की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- आवेदन पंजीयन पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करें.
- अब आपका मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और अंत में फॉर्म सबमिट कर दे.
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी पासवर्ड आएगा.
- ओ.टी.पी पासवर्ड को दर्ज करे और आवेदन फॉर्म को लॉक करें.
- इस प्रकार आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा.
- नोट :- अगर आपको खुद से आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन पूर्ण होने के बाद पोर्टल से जेनरेटेड पावती की दो प्रति और सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें.
- सत्यापन के समय आवेदन पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को निर्धारित तिथि के अंदर मूल दस्तावेजों के साथ शासकीय जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा.
- ऑनलाइन आवेदन के बाद यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा और ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा.
- आवेदन की पावती डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म में त्रुटी सुधार के लिए क्लिक करें
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म खोजने के लिए क्लिक करें
- आवंटन पत्र डाउनलोड के लिए क्लिक करें
- ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए क्लिक करें
- MP RTE Portal पर जाने के लिए क्लिक करें
FAQ
आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन होता है यानी शिक्षा का अधिकार. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8 तक निशुल्क पढ़ाई कराई जाती है.
मध्य प्रदेश में आरटीई के फॉर्म 13 मार्च 2023 से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं.
मध्यप्रदेश में आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा हासिल करने के लिए एस.सी, एस.टी, विमुक्त जाति, वन भूमि के पट्टा धारी परिवारों के बच्चे, अनाथ बच्चे, HIV से पीड़ित बच्चे, विकलांग बच्चे पात्र हैं.
आरटीई के तहत गरीब तबके के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, नि:शुल्क यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियां उपलब्ध कराई जाती है.
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