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Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana 2023 : लाभ, पात्रता, दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन

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Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana

Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana : 1 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बालिकाओ के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी. यह योजना उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है. आज के इस लेख में हम आपको UP Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि! इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.

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Table Of Contents

UP Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana 2023

जैसा की आप जानते है की भारत में बेटियों को आज भी बोझ समझा जाता है और सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक माहौल में महिलाओं और बालिकाओं के साथ काफी भेदभाव किया जाता है. हमारे समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी बुराइयों के कारण बालिकायें / महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार बालिकाओ को उनके जन्म से ₹15000 की राशि 6 श्रेणियों में प्रदान करती है।

Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana के लाभ

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य सरकार बालिकाओं को छह श्रेणियों में ₹15000 की आर्थिक सहायता देती है जो इस प्रकार है :-

श्रेणी 1 –   बेटी के जन्म होने पर उत्तर प्रदेश की सरकार उस नवजात बेटी के लिए ₹2000 की एकमुश्त राशि प्रदान करती है.

श्रेणी 2-   1 वर्ष के अंदर लड़की का संपूर्ण टीकाकरण होने पर उस लड़की को ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाती है|

श्रेणी 3-   ऐसी बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 1 में प्रवेश लिया हो उन्हें सरकार की ओर से ₹2000 की धनराशि प्रदान की जाती है.

श्रेणी 4-  ऐसी बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो उन्हें सरकार की ओर से ₹2000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

श्रेणी 5-   ऐसी बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो उन्हें सरकार की ओर से ₹3000 एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है.

श्रेणी 6-  ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 10 / 12 वी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक / डिग्री या कम से कम डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो उन्हें ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

लाभार्थी के नाबालिग होने की दशा में सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि माता के बैंक खाते में जमा की जाएगी अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में धनराशि पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

माता / पिता की मृत्यु होने की स्थिति में धनराशि अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी. ध्यान रहे ! माता / पिता की मृत्यु होने की स्थिति में आवेदन के समय मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा. 

लाभार्थी के बालिक होने की दशा में धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी. 

यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य 

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है. इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी. यह योजना उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना आदि!

इसके फलस्वरुप जहां एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी बुराइयों की रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा वहीं दूसरी और बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा क्यूंकि महिला सशक्तिकरण के आधारभूत स्तम्भ स्वास्थ्य एवं शिक्षा है. कन्या सुमंगला योजना के ज़रिये प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा इस योजना के लागू होने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा को भी बल मिलेगा.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो.
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से अधिक ना हो.
  • किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • यदि किसी महिला ने पहले प्रसव के दौरान बेटी को जन्म दिया और दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो इस स्थिति में तीनों बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा.
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बच्ची को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रुप से गोद ली गई बेटी को सम्मिलित करते अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा.

Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana के लिए कौन-कौन पात्र नहीं है

  • उत्तर प्रदेश से बाहरी राज्य के किसी भी निवासी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • अगर परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से अधिक है, तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

Uttar Pradesh Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर पहचान पत्र / बिजली का बिल / टेलीफोन का बिल / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / गैस कनेक्शन बुक / जलकर रसीद / गृहकर रसीद / बैंक पासबुक मान्य होगी.
  • फोटो पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड / पेंशनर फोटो आईडी कार्ड / आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक मान्य होगा.
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता
  • आय प्रमाण पत्र
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो)
  • बालिका का नवीनतम फोटो
  • आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो
  • शपथ पत्र (शपथ पत्र ₹10 के स्टांप पेपर के साथ देना होगा)
  • विधिक रुप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे

Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana के मुख्य विंदु 

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
योजना की शुरुआत कब हुई1 अप्रैल 2019
किसने आरंभ कीउत्तर प्रदेश सरकार ने
किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैउत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा
योजना का लाभइस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार बालिकाओ को उनके जन्म से ₹15000 की राशि 6 श्रेणियों में प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य
  • प्रदेश में बेटियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाना.
  • प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना.
  • प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना.
  • बाल विवाह को रोकना.
  • नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा
  • उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखना.
योजना के लिए पात्रता
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर पहचान पत्र / बिजली का बिल / टेलीफोन का बिल / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / गैस कनेक्शन बुक / जलकर रसीद / गृहकर रसीद / बैंक पासबुक मान्य होगी.
  • फोटो पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड / पेंशनर फोटो आईडी कार्ड / आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक मान्य होगा.
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता
  • आय प्रमाण पत्र
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो)
  • बालिका का नवीनतम फोटो
  • आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो
  • शपथ पत्र (शपथ पत्र ₹10 के स्टांप पेपर के साथ देना होगा)
  • विधिक रुप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
योजना के लिए आवेदनजारी है
आवेदन करने की अंतिम तिथीअभी तक घोषित नहीं हुई है
ऑफिशियल वेबसाइटmksy.up.gov.in

आवेदन सम्बंधित दिशा – निर्देश

अगर बालिका बालिग है तो, वह स्वयं आवेदन कर सकती है. इसके अलावा बालिका के नाबालिग होने की स्थिति में बालिका के माता / पिता / अभिभावक में से कोई भी आवेदन कर सकता है. ध्यान रहे ! बालिका के जन्म के छ: माह के भीतर आवेदन किया जाना अनिवार्य है. 

प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे यद्यपि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी खंड विकास अधिकारी / उप जिलाधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकेंगे. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।

मुख्यमंत्री  कन्या सुमंगला योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 

Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana

UP Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana

  • अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए I agree के सामने टिक करना होगा और Continue (जारी रखे) पर क्लिक करना होगा. 
  • अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आयेगा.

Uttar Pradesh Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana

  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरे जैसे बालिका के साथ आवेदक का संबंध, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या, आवेदक का प्रकार, जिला, पासवर्ड आदि ! 
  • इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP डालकर सत्यापित करना होगा. सत्यापित होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा.
  • सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर यूज़र आईडी प्राप्त होगी.
  • इस यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना होगा.

लॉगिन करने के लिए क्लिक करें

  • अब आप लॉगइन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन करें पर क्लिक करें.
  • जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने बालिका का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे और सबमिट कर दे. 
  • इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा. 

नोट –

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दी गई पीडीएफ डाउनलोड करें और इसको फॉलो करें. आपको इस पीडीएफ में ऑनलाइन आवेदन करने की सारी जानकारी स्टेप बाई स्टेप मिल जाएगी. 

पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

कन्या सुमंगला योजना 2023 के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया 

  • ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं. 
  • ऑफलाइन आवेदन फॉर्म खंड विकास अधिकारी / एसडीएम / जिला परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे. 

ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

आवेदक द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म की संबंधित अधिकारी जांच करेगे और सभी जानकारी सही पाए जाने पर कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जून, सितंबर, दिसंबर व फरवरी माह में धनराशि का भुगतान करती है. 

कन्या सुमंगला योजना स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • इसके बाद आपको नागरिक सेवा पोर्टल (यहां आवेदन करें) पर क्लिक करना होगा.  
  • अब आप लॉगइन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन करें पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आप Reports के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टेटस, बेनेफिशिअरी स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस आदि देख सकते है.  

लॉगिन आईडी खो जाने की स्थिति में क्या करें?

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको अपनी लॉगिन आईडी खोजे  के विकल्प पर क्लिक करे।
  • अब आप अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा डालकर Verify Mobile no. पर क्लिक करे. 
  • इस तरह से आप अपनी लॉगिन आईडी दोबारा से हासिल कर सकते हैं.

कन्या सुमंगला योजना मार्गदर्शिका देखने की प्रक्रिया

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको कन्या सुमंगला योजना मार्गदर्शिका के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल खुल कर आएगी।
  • इस फाइल में आप मार्गदर्शिका देख सकते है. 

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सर्वे में हिस्सा लेने की प्रक्रिया

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको सर्वेक्षण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह से आप सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं.

फीडबैक देखने की प्रक्रिया

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • इसके बाद आपको प्रतिक्रिया के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह से आप फीडबैक लिस्टिंग देख सकते हैं.

Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana Helpline Number / Toll Free Number

  • महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा।
  • इसके बाद आपको संपर्क करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
  • इस फाइल में आप संपर्क विवरण देख सकते हैं।

FAQ

मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या योजना क्या है?

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार बालिकाओ को उनके जन्म से ₹15000 की राशि 6 किश्तों में प्रदान करती है।

सुमंगला योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपको नागरिक सेवा पोर्टल (यहां आवेदन करें) पर क्लिक करना होगा. अब आप लॉगइन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन करें पर क्लिक करें. इसके बाद आप Reports के ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टेटस, बेनेफिशिअरी स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस आदि देख सकते है.  

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब से लागू है?

1 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बालिकाओं / महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी. यह योजना उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत सरकार बालिकाओं को उनके जन्म से ₹15000 की राशि 6 किस्तों में प्रदान करती है.

कन्या सुमंगला योजना के लिए नामांकन कैसे करें?

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपको नागरिक सेवा पोर्टल (यहां आवेदन करें) पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जाएगा. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर सबमिट कर देना. इस तरह आपका कन्या सुमंगला योजना के लिए नामांकन हो जाएगा.

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