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विकलांग नागरिको के जीवन स्तर को सुधारने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2016 में यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से UP Viklang Pension Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे. जैसे इस योजना के तहत पेंशन के रुप में हर माह कितनी राशि मिलेगी, इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है और आपको इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी आदि. इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.
UP Viklang Pension Yojana 2023
आर्थिक रुप से कमज़ोर परिवारों के विकलांग व्यक्ति की जीवनशैली सुधारने के मकसद से यूपी सरकार ने साल 2016 में यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का संचालन यूपी का सामाजिक कल्याण विभाग करता है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग नागरिक को हर माह 1000 रूपये की राशि प्रदान करती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें की पहले यह राशि 500 रूपये प्रति माह थी लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति माह कर दी.
इस स्कीम का फायदा वे ही लोग ले सकते हैं जो यूपी के निवासी हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है. इसके अलावा Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ हासिल करने के लिए दिव्यांगजन की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और साथ ही न्यूनतम विकलांगता 40 फीसद होनी चाहिए, तभी आवेदक UP Divyang Pension Yojana का लाभ ले पायेगा.
पात्र उम्मीदवार को पेंशन का लाभ लेने के लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी आपको इस लेख के अंत में मिल जाएगी. आवेदन पूर्ण होने के बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी. सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपको यूपी विकलांग पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा. पेंशन की राशि उत्तर प्रदेश सरकार सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी. ध्यान रहे आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी.
इस स्कीम का मकसद यही है कि सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बना सके. मूलभूत खर्च के लिए किसी और की मदद न लेनी पड़े.
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यूपी विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2016 में राज्य के विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से यूपी विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया था.
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा.
- Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के तहत प्रतिमाह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- बता दे की जब यूपी सरकार ने इस योजना को लागू किया था तब प्रतिमाह राशि के रुप में 500 रूपये लाभार्थी विकलांग को दिए जाते थे लेकिन बाद में यह राशि बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी थी.
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 1000 रुपये मिलेंगे.
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी विकलांग के बैंक खाते में ट्रांसफर में की जाएगी.
- विकलांग लोगो को अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर ना रहना पड़े, इसी वजह से यूपी सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है.
UP Viklang Pension Scheme का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि अधिकतर शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए कोई काम नहीं पाते है और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से दूसरो पर निर्भर रहते है. यही वजह है की हमारे समाज में ऐसी व्यक्ति को बोझ समझा जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से विकलांग लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए हर माह 1000 रूपये की राशि बतौर पेंशन प्रदान की जाती है.
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के लिए कौन-कौन पात्र है?
- स्कीम का लाभ लेने के लिए पहली शर्त यही है कि विकलांग व्यक्ति यूपी का निवासी होना चाहिए.
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- दिव्यांग व्यक्ति की विकलांगता 40 फीसद होना अनिवार्य है. विकलांगता का प्रतिशत सरकारी विभाग ही तय करते हैं जिसके आधार पर पेंशन राशि दी जाती है. इस स्कीम में पुरुष और महिला दोनों बराबर रूप से आवेदन कर सकते हैं. इस योजना को यूपी का सामाजिक कल्याण विभाग चलाता है.
- इस स्कीम का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य योजना से पेंशन, अनुदान या आर्थिक सहायता नहीं लेते हों. सरकारी संस्थाओं से भरण-पोषण का लाभ लेने वाले भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.
- इसके अलावा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.
- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.
- यदि दिव्यांग व्यक्ति के पास अपनी कोई तीन पहिया या चार पहिया गाड़ी है, तो वह इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता.
- इसके अलावा ऐसे विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वह UP Viklang Pension का लाभ नहीं ले सकते है.
उत्तर प्रदेश विलांग पेंशन योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले आवेदक का आय प्रमाण पत्र 46,080 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और शहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले आवेदक का आय प्रमाण पत्र 56,460 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Divyang Pension Yojana के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | यूपी विकलांग पेंशन योजना |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार ने |
कब आरंभ की | 2016 में |
किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है | यूपी के समाज कल्याण विभाग द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवारों के विकलांग व्यक्ति, जो अपनी आजीविका के लिए दूसरो पर निर्भर है |
लाभ | राज्य सरकार की तरफ हर माह 1000 रूपये बतौर पेंशन के रुप में दिए जाते है. |
ऑफिशियल वेबसाइट |
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आयेगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी सभी जानकारी दर्ज करे जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते का विवरण, आय का विवरण दिव्यांगता का विवरण आदि.
- विवरण दर्ज करने के बाद सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड करे जैसे पासपोर्ट साइज़ फोटो, जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि.
- सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद Declaration वाले ऑप्शन में मैं घोषणा करता / करती हूँ….. के सामने टिक करे.
- कैप्चा कोड भरे और SUBMIT बटन पर क्लिक कर दें.
- अब आपको एक रजिस्टर्ड आईडी प्राप्त होगी. इस आईडी को दर्ज करके अपने पास सुरक्षित रखे और आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट भी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले.
- इस तरह यूपी पेंशन स्कीम 2023 के लिए आवेदन का काम पूरा हुआ. सरकारी विभाग आपकी जानकारी चेक करेगा और पेंशन पर मुहर लगा देगा.
UP Viklang Pension Yojana में आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
- आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आप आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करे.
- पेंशन का प्रकार चुने.
- रजिस्टर्ड आईडी दर्ज करे.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करे.
- Send OTP पर क्लिक करे.
- OTP दर्ज करे.
- कोड दर्ज करे.
- Log In के विकल्प पर क्लिक करे.
- इस प्रकार आप यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देख सकते है.
UP Viklang Pension Yojana Status यानी लाभार्थी सूची कैसे देखे ?
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे.
- अधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद पेंशनर सूची के सेक्शन पर जाएँ और किसी भी साल की पेंशनर सूची पर क्लिक कर लाभार्थियों की सूची देख सकते है.
महत्वपूर्ण लिंक
- रजिस्ट्रेशन संख्या भूलने पर यहां क्लिक करे.
- रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भूलने पर यहां क्लिक करे.
- बैंक खाता संख्या भूलने पर यहां क्लिक करे.
- मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहां क्लिक करे.
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UP Viklang Pension Yojana Toll Free Number / Helpline Number
यूपी विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव के लिए आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है.
Toll Free Number
- 1800 41 90001
FAQ
विकलांग पेंशन योजना 6-6 महीने की दो किस्तों में विकलांगों को प्रदान की जाती है. पहली किश्त अप्रैल से सितंबर तक और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च तक आती है.
राज्य के पात्र विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार की तरफ से विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद पेंशनर सूची के सेक्शन पर जाकर आप किसी भी साल की पेंशन सूची देख सकते है.
